रेल मंत्रालय ने बड़ा बदलाव करते हुए घोषणा की है कि 1 अक्टूबर 2025 से ट्रेन टिकट बुकिंग नियमों में संशोधन होगा। अब किसी भी ट्रेन की सामान्य आरक्षण बुकिंग खुलने के पहले 15 मिनट तक केवल आधार-प्रमाणित उपयोगकर्ता ही IRCTC वेबसाइट और ऐप के माध्यम से टिकट बुक कर सकेंगे। अभी तक यह सुविधा केवल तत्काल टिकट बुकिंग पर लागू थी।
एजेंटों को 15 मिनट बाद मिलेगी ऑनलाइन बुकिंग की अनुमति
मंत्रालय द्वारा जारी परिपत्र में कहा गया है कि इस कदम का मकसद आम यात्रियों तक टिकट सुविधा पहुंचाना और फर्जीवाड़े पर रोक लगाना है। नए नियम के तहत, बुकिंग खुलने के 15 मिनट बाद अधिकृत एजेंटों को भी ऑनलाइन टिकट बुक करने की अनुमति होगी।
पीआरएस काउंटर पर पुराने नियम रहेंगे जारी
रेल मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि कंप्यूटरीकृत पीआरएस काउंटरों से टिकट बुकिंग के नियमों में कोई बदलाव नहीं होगा। इसके अलावा, पहले से लागू 10 मिनट के प्रतिबंध को भी बरकरार रखा जाएगा, जिसके तहत अधिकृत एजेंटों को पहले दिन के आरक्षण की शुरुआत में टिकट बुक करने की अनुमति नहीं है।
तत्काल बुकिंग नियम के फायदे से लिया गया निर्णय
मंत्रालय के अधिकारियों ने बताया कि इससे पहले तत्काल टिकट बुकिंग पर यही नियम लागू किया गया था और इसके अच्छे परिणाम सामने आए। इसी अनुभव के आधार पर अब इसे सामान्य आरक्षण बुकिंग पर भी लागू किया जा रहा है। इसके लिए सीआरआईएस और आईआरसीटीसी तकनीकी बदलाव करेंगे और क्षेत्रीय रेलवे को इसकी सूचना देंगे।
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