खबर संसार, अम्बाला: हरियाणा में स्थानीय लोगों को मिलेगा प्राइवेट नौकरियों में Reservation, हरियाणा की खट्टर सरकार ने नया कानून बनाया है, इसके तहत प्राइवेट सेक्टर की नौकरियों में स्थानीय लोगों को 75 फीसदी आरक्षण मिलेगा, यह कानून 15 जनवरी 2022 से लागू हो जाएगा। हरियाणा सरकार ने इसे लेकर शनिवार को नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। जारी नोटिफिकेशन के अनुसार, हरियाणा राज्य स्थानीय उम्मीदवार रोजगार अधिनियम 2020 के दायरे में राज्य के प्राइवेट कंपनियां, सोसायटी, ट्रस्ट और पार्टनरशिप फर्म आएंगे।
कानून के दायरे में आएंगे ये लोग
इस नए कानून के तहत सभी कंपनियां, सोसायटी, ट्रस्ट, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म, पार्टनरशिप फर्म और 10 या अधिक को रोजगार देने वाला कोई भी व्यक्ति और या संस्था इस अधिनियम के दायरे में आएगा। पर अधिनियम लागू होगा। बताते चलें कि पिछले साल नवंबर में राज्य विधानसभा में इससे जुड़ा बिल पास हुआ था। 2 मार्च 2021 को राज्यपाल ने इस बिल को मंजूरी भी दे दी थी।
ये भी पढें- 8 November से बंद हो जाएंगी केंद्रीय कर्मचारियों की ये सुविधाएं
इस वेतन पर मिलेगा Reservation का लाभ
30 हजार रुपये तक की सैलरी वाली निजी नौकरियों में प्रदेश के युवाओं को 75 फीसदी Reservation का लाभ मिलेगा। पहले यह सीमा 50 हजार रुपये तक थी। उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के उपनिदेशक स्तर के अधिकारी निगरानी करेंगे। ईंट-भट्ठों पर यह नियम लागू नहीं होगा। आईटीआई पास युवाओं को रोजगार में प्राथमिकता मिलेगी। हर कर्मचारी को उन पदों के लिए 75 प्रतिशत स्थानीय उम्मीदवारों को नियुक्त करने की आवश्यकता होगी जहां ग्रॉस मंथली सैलरी 30,000 रुपये या इससे कम है, जैसा कि सरकार की ओर सेअधिसूचित किया गया है।
जानकारी छिपाने पर भरना होगा जुर्माना
अगर कोई कंपनी, फैक्ट्री, संस्थान या ट्रस्ट अपने कर्मचारियों की जानकारी छुपाएगा तो जुर्माना लगाया जाएगा। निजी सेक्टर में कार्यरत किसी कर्मचारी को हटाया नहीं जाएगा। 30 हजार रुपये तक की नौकरी वाले हर कर्मचारी को श्रम विभाग की वेबसाइट पर अपना रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। इसकी जिम्मेदारी संबंधित कंपनी, फर्म अथवा रोजगार प्रदाता की होगी। जो कंपनी ऐसा नहीं करेंगी, उन पर 25 हजार से लेकर एक लाख तक का जुर्माना भी लगाया जाएगा।
