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मतदान को एक दिन पूर्व और एक दिन बाद कोई भी विज्ञापन नहीं होगा प्रकाशित

हल्द्वानी, खबर संसार। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित निर्धारित कार्यक्रमानुसार उत्तराखंड राज्य में विधानसभा सामान्य निर्वाचन-2022 के लिए मतदान आगामी 14 फरवरी, 2022 को संपन्न होगा।

जिला निर्वाचन अधिकारी धीराज सिंह गर्ब्याल ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुसार मतदान दिवस एवं मतदान दिवस के एक दिन पूर्व अर्थात 13 एवं 14 फरवरी, 2022 को किसी भी राजनैतिक दल या अभ्यर्थी या अन्य किसी संगठन या व्यक्ति द्वारा प्रिंट मीडिया में किसी प्रकार का विज्ञापन प्रकाशित नहीं किया जायेगा।

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13 एवं 14 फरवरी को नहीं प्रकाशित होगें विज्ञापन

जब तक कि प्रकाशित किये जाने वाला विज्ञापन राज्य/जिला स्तरीय एमसीएमसी कमेटी द्वारा पूर्व प्रमाणित न किया जाय। साथ ही मतदान दिवस एवं मतदान दिवस के एक दिन पूर्व अर्थात 13 एवं 14 फरवरी को  प्रकाशित किये जाने वाले विज्ञापनों हेतु राजनैतिक दल या अभ्यर्थी या अन्य किसी संगठन या व्यक्ति द्वारा राज्य स्तरीय/जिला स्तरीय एमसीएमसी कमेटी के समक्ष प्रकाशन की तिथि से दो दिन पूर्व विज्ञापन प्रमाणन हेतु आवेदन करना होगा।

उन्होंने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 05 राज्यों में निर्वाचन कराये जा रहे है, जिनमें आगामी 10 फरवरी से 07 मार्च तक मतदान होंगे। आयोग के दिशा निर्देश पर 10 फरवरी से 07 मार्च तक निर्वाचन के संबंध में किसी प्रकार के एक्जिट पोल का आयोजन करने तथा प्रिंट या इलैक्ट्रानिक मीडिया द्वारा इसके परिणाम के प्रकाशन या प्रचार अथवा किसी भी अन्य तरीके से उसका प्रचार-प्रसार करने पर प्रतिबंध होगा।

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