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12 साल की मासूम के साथ बलात्कार, प्राइवेट पार्ट में डाली मोटी लकड़ी

पुलिस ने शुक्रवार को बताया कि मध्य प्रदेश के सतना जिले के मैहर कस्बे में एक प्रसिद्ध मंदिर का प्रबंधन करने वाले ट्रस्ट के लिए काम करने वाले दो लोगों ने 12 साल की एक लड़की के साथ बलात्कार किया और उसके साथ बेहद बुरी तरह से क्रूरता की। बच्ची के प्राइवेट पार्ट में मोटी लकड़ी डाली और उसे प्रताड़ित किया। बच्ची की हालत गंभीर है। अस्पताल में वह जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रही हैं।

पुलिस सूत्रों ने बताया कि जिन दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है, उन्होंने कथित तौर पर गुरुवार को उसके निजी अंगों में एक कठोर वस्तु भी डाली थी, लेकिन एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि इसकी पुष्टि उसकी मेडिकल जांच रिपोर्ट आने के बाद ही की जा सकती है। पुलिस ने कहा कि अत्यधिक रक्तस्राव वाली लड़की को उन्नत चिकित्सा देखभाल के लिए संभागीय मुख्यालय रीवा के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया, आरोपियों की पहचान रवींद्र कुमार रवि और अतुल भदोलिया के रूप में की गई।

दोनों आरोपी पुल‍िस की पकड़ मे

सतना के पुलिस अधीक्षक आशुतोष गुप्ता बताया “मैं इस बात से इनकार नहीं कर रहा हूं कि आरोपी रवींद्र कुमार रवि और अतुल भदोलिया द्वारा 12 वर्षीय बच्चे के निजी अंगों में एक छड़ी या कोई अन्य वस्तु डाली गई थी। लेकिन ये ऐसी बात है जिसकी पुष्टि सिर्फ मेडिकल रिपोर्ट में ही हो सकती है। हम अभी भी उसकी मेडिकल रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं। हाँ, उसे रक्तस्राव हो रहा था और डॉक्टर उसके स्वास्थ्य की निगरानी कर रहे हैं। उन्होंने कहा, “उसके शरीर पर काटने और चोटों के निशान थे जो यौन उत्पीड़न से संबंधित थे।”

लड़की की स्थिति के बारे में पूछे जाने पर एसपी ने कहा कि उसका इलाज कर रहे डॉक्टरों के एक पैनल ने कहा कि उनके समय पर उसकी हालत ‘ठीक’ थी। गुप्ता ने कहा, ”हम आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं।” गुप्ता ने कहा कि 30 साल की उम्र के दोनों आरोपियों को शुक्रवार को एक स्थानीय अदालत में पेश किया गया, जहां से उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।

दोनों पर आईपीसी की धारा 376 (बलात्कार के लिए सजा), 376DB (12 साल से कम उम्र की महिला से सामूहिक बलात्कार के लिए सजा), 366A (नाबालिग लड़की की खरीद), 323 (स्वेच्छा से चोट पहुंचाना), 324 (स्वेच्छा से चोट पहुंचाना) के तहत मामला दर्ज किया गया था। खतरनाक हथियार या साधन), 34 (सामान्य इरादा) और यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (POCSO) अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधान, पुलिस ने कहा।

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