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सुप्रीम कोर्ट ने ‘द केरल स्टोरी’ से जुड़ी याचिकाओं का निपटारा किया, कानूनी सवाल खुले छोड़े

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को विवादित 2023 फिल्म ‘द केरला स्टोरी’ से जुड़ी कई याचिकाओं पर कार्यवाही बंद कर दी, लेकिन सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन (CBFC) द्वारा फिल्मों के सर्टिफिकेशन को चुनौती देने से जुड़े कानूनी सवाल को खुला छोड़ दिया। भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) की अध्यक्षता वाली बेंच ने शुक्रवार को उन दर्जनों मामलों का निपटारा किया जो या तो COVID-19 के दौरान दायर किए गए थे या समय बीतने के कारण बेअसर हो गए थे।

‘द केरला स्टोरी’ के CBFC सर्टिफिकेशन को रद्द करने की मांग करने वाली दो याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए, बेंच जिसमें जस्टिस जॉयमाल्य बागची और वी. मोहना भी शामिल थे कहा कि याचिकाएं अब बेअसर हो गई हैं।

फिल्म के प्रोड्यूसर्स, सनशाइन पिक्चर्स प्राइवेट लिमिटेड और विपुल अमृतलाल शाह द्वारा दायर तीसरी याचिका वापस ले ली गई। इस याचिका में पश्चिम बंगाल सरकार के फिल्म पर प्रतिबंध लगाने के फैसले को चुनौती दी गई थी।

शीर्ष अदालत ने मई 2023 में राज्य सरकार द्वारा लगाए गए प्रतिबंध पर रोक लगा दी थी। अन्य दो मामलों में याचिकाकर्ताओं कुर्बान अली और बी.आर. अरविंदाक्षन की ओर से पेश वकील निजाम पाशा ने कहा कि फिल्म रिलीज होने के बावजूद उनके क्लाइंट्स द्वारा उठाए गए मुद्दे अभी भी प्रासंगिक हैं।

पाशा ने बताया कि केरल हाई कोर्ट ने फिल्म से जुड़ी एक रिट याचिका का निपटारा करते हुए कहा था कि CBFC द्वारा फिल्म को सर्टिफिकेट दिए जाने के खिलाफ ऐसी याचिका स्वीकार्य नहीं है।

उन्होंने कहा कि जहां प्रोड्यूसर के पास CBFC सर्टिफिकेशन के खिलाफ कानूनी उपाय उपलब्ध था, वहीं फिल्म के कंटेंट से प्रभावित अन्य लोगों के पास ऐसा कोई कानूनी उपाय नहीं था और इसलिए उन्हें रिट याचिका के जरिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा। हालांकि, बेंच ने गौर किया कि फिल्म पहले ही रिलीज हो चुकी है।

जस्टिस बागची ने कहा कि कानूनी सवाल को खुला छोड़ा जा सकता है। जस्टिस बागची ने कहा, “इस कानूनी लड़ाई के लिए किसी दूसरी फिल्म का इंतजार करना होगा… कोई ऐसी फिल्म जो विवादित हो; तब हम उस सवाल पर विचार करेंगे।” पाशा ने कहा कि याचिकाकर्ताओं ने खास तौर पर फिल्म का सर्टिफिकेट रद्द करने की मांग की थी और बताया कि फिल्म अभी भी OTT प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है।

उन्होंने यह भी बताया कि याचिकाकर्ताओं ने शुरू में हाई कोर्ट के एक अंतरिम आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। उन्होंने कहा कि बाद में हाई कोर्ट ने यह देखते हुए याचिका का निपटारा कर दिया कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले को देख रहा है। पाशा ने कोर्ट से उन फिल्मों के लिए गाइडलाइंस तय करने का भी आग्रह किया जो कथित तौर पर हेट स्पीच को बढ़ावा देती हैं।

उन्होंने कहा, “हेट स्पीच को बढ़ावा देने वाली फिल्मों के लिए गाइडलाइंस तय की जानी चाहिए।” CJI ने जवाब दिया, “ठीक है, आम गाइडलाइंस की मांग करते हुए एक पूरी रिट याचिका दायर करें।” इसके बाद बेंच ने दर्ज किया कि कानून का सवाल खुला रहेगा और पक्षों को कानून के अनुसार उचित कार्यवाही शुरू करने की छूट दी।

सुदीप्तो सेन द्वारा निर्देशित और विपुल अमृतलाल शाह द्वारा निर्मित फिल्म “द केरल स्टोरी” 2023 में रिलीज होने के बाद एक बड़े राजनीतिक और सामाजिक विवाद का कारण बनी थी। फिल्म ने शुरू में दावा किया था कि केरल की लगभग 32,000 महिलाओं को धोखे से इस्लाम में बदला गया और इस्लामिक स्टेट (ISIS) में शामिल होने के लिए मजबूर किया गया; इस दावे की कड़ी आलोचना हुई थी।

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