HomeAdministrativeShambhu border पर बनी रहेगी यथास्थिति, सुप्रीम कोर्ट का आदेश

Shambhu border पर बनी रहेगी यथास्थिति, सुप्रीम कोर्ट का आदेश

सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि अंबाला के पास Shambhu border पर यथास्थिति बनाए रखी जाए। शंभू बॉर्डर पर किसान 13 फरवरी से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। अदालत ने पंजाब और हरियाणा की सरकारों को चरणबद्ध तरीके से बैरिकेड हटाने का काम शुरू करने का निर्देश दिया है।

शंभू सीमा पर चल रहे प्रदर्शनों के कारण जनता को होने वाली असुविधा को कम करने के लिए। शीर्ष अदालत ने किसानों और अन्य हितधारकों के बीच बातचीत की सुविधा के लिए एक स्वतंत्र समिति के गठन का भी प्रस्ताव दिया है। प्रतिष्ठित व्यक्तियों वाली इस समिति को किसानों की मांगों के लिए उचित, उचित और इसमें शामिल सभी पक्षों के हित में व्यवहार्य समाधान तलाशने का काम सौंपा जाएगा।

शंभू बॉर्डर पर किसान 13 फरवरी से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं

इस प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने अनुरोध किया है कि पंजाब और हरियाणा सरकारें एक सप्ताह के भीतर संभावित समिति सदस्यों के नाम प्रस्तुत करें। यदि राज्य उपयुक्त सुझाव देने में विफल रहते हैं, तो अदालत समिति में उचित व्यक्तियों को नियुक्त करने की जिम्मेदारी लेगी।

यहां यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि संयुक्त किसान मोर्चा (गैर-राजनीतिक) और किसान मजदूर मोर्चा द्वारा घोषणा के बाद हरियाणा सरकार ने अंबाला-नई दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग पर बैरिकेड्स लगा दिए थे कि किसान विभिन्न मांगों के समर्थन में दिल्ली तक मार्च करेंगे। जिसमें फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की कानूनी गारंटी भी शामिल है।

12 जुलाई को SC ने क्या सुनाया फैसला?

इससे पहले 12 जुलाई को शीर्ष अदालत ने संबंधित मामले की सुनवाई करते हुए हरियाणा सरकार से बैरिकेड हटाने को कहा था और राजमार्ग को अवरुद्ध करने के उसके अधिकार पर सवाल उठाया था। शीर्ष अदालत ने हरियाणा सरकार की ओर से पेश वकील से कहा कि कोई राज्य किसी राजमार्ग को कैसे अवरुद्ध कर सकता है? यातायात को नियंत्रित करना उसका कर्तव्य है। हम कह रहे हैं कि इसे खोलें लेकिन नियंत्रित करें।

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