नई दिल्ली, खबर संसार। जी हां आज यानि 1 नवंबर से बैंक, बिजली सब्सिडी, पेट्रोल—डीजल, से जुड़े नियमों में बदलाव होने जा रहा है। pnb kyc जिससे आपको भारी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। तो आपको ये नियम जानना जरूरी है। क्योंकि 1 नवंबर से इन सभी नियमों में बदलाव होने जा रहा है। क्या-क्या बड़े बदलाव होने वाले हैं। चलिए जानते हैं।
सब्सिडी का नया नियम
नवंबर यानि आज से दिल्ली में बिजली सब्सिडी दिल्ली में बिजली सब्सिडी का एक नया नियम लागू होने जा रहा है। इस नियम के मुताबिक, जिन लोगों ने बिजली पर सब्सिडी के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं कराया उन्हें 1 नवंबर से ये सब्सिडी मिलना बंद हो जाएगी। दिल्ली में लोगों को महीने में 200 यूनिट तक फ्री बिजली पाने के लिए रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है, जो लोग 31 अक्टूबर तक रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाते हैं उन्हें सब्सिडी नहीं मिलेगी।
रसोई गैस की कीमतें – LPG GAS PRICE
नवंबर का महीना शुरू LPG PRICE CUT हो गया है। ऐसे में महीने की शुरूआत में तेल कंपनियों द्वारा बड़ी राहत देते हुए एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमत में 115 रूपए की कटौती की है। देश भर में एलपीजी के रेट कम हो गए हैं। आपको बता दें ये कीमत 19 किलो वाले कर्मिशयल गैस सिलेंडर पर दी गई है। यानि 19 किलो वाला कर्मिशयल सिलेंडर लेने के लिए आपको अब 115.50 पैसे चुकाने होंगे।
पेट्रोल डीजल की कीमतों में परिवर्तन
महीना शुरू होते ही पेट्रोलियम कंपनियां पेट्रोल-डीजल की कीमतें भी तय करती हैं। तो वहीं पेट्रोल—डीजल में हल्की राहत देते हुए पेट्रोल—डीजल की कीमतों में 40 पैसे प्रति लीटर की कटौती की गई है।
शादी के सीजन में अटक सकते हैं बैंक के काम, नवंबर में 10 दिन रहेंगे बैंक बंद –
आपको बता दें नवंबर में देव उठनी ग्यारस के बाद विवाह मुहूर्त शुरू हो रहे हैं। ऐसे में इस महीने करीब 10 दिन के दिन बैंक बंद रहेंगे। आपको बता दें ऐसे में यदि आप भी इन कार्यक्रमों में शामिल होने वाले हैं तो आपको भी इस महीने बैंक में छुट्टियों की लिस्ट चेक करके ही अपनी प्लानिंग करना चाहिए।
KYC जरूरी
अगर आप बीमा कराए हैं तो आपको बता दें इससे जुड़े नियमों में बदलाव होने जा रहा है। जी हां इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (IRDAI) 1 नवंबर से बीमाकर्ताओं के लिए KYC (नो योर कस्टमर) विवरण देना अनिवार्य कर सकती है। अभी तक नॉन लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदते समय केवाईसी विवरण देना स्वैच्छिक है जो पहली नवंबर से अनिवार्य किया जा सकता है। नए और पुराने दोनों कस्टमर्स के लिए केवाईसी से जुड़े नियम अनिवार्य किए जा सकते हैं। इसके तहत इंश्योरेंस क्लेम करते समय अगर केवाईसी डॉक्यूमेंट पेश नहीं किए तो आपका क्लेम खारिज हो सकता है।
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