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15 से पहले निपटा लें ये जरूरी काम, नहीं तो होगा भारी नुकसान, लगेगी पेनल्टी

जून का महीना करदाताओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। वित्त वर्ष 2026-27 के लिए एडवांस टैक्स की पहली किस्त जमा करने की अंतिम तिथि 15 जून 2026 निर्धारित की गई है। जिन करदाताओं की सालाना टैक्स देनदारी 10,000 रुपये से अधिक है, उन्हें तय समय के भीतर एडवांस टैक्स का भुगतान करना जरूरी है। समयसीमा के बाद भुगतान करने पर अतिरिक्त ब्याज का बोझ उठाना पड़ सकता है।

क्या होता है एडवांस टैक्स?

एडवांस टैक्स वह व्यवस्था है, जिसके तहत करदाता पूरे वित्त वर्ष का टैक्स एकमुश्त जमा करने के बजाय किस्तों में भुगतान करते हैं। इसे आम भाषा में “कमाओ और टैक्स चुकाओ” प्रणाली भी कहा जाता है। यदि किसी व्यक्ति की कुल टैक्स देनदारी 10,000 रुपये से ज्यादा बनती है, तो उसे एडवांस टैक्स का भुगतान करना अनिवार्य रूप से करना होता है।

किन लोगों को भरना पड़ता है एडवांस टैक्स?

एडवांस टैक्स केवल कारोबारियों तक सीमित नहीं है। नौकरीपेशा लोगों को भी कई परिस्थितियों में इसका भुगतान करना पड़ सकता है। खासतौर पर यदि आय के अतिरिक्त स्रोत मौजूद हों, जैसे:

  • बैंक एफडी पर मिलने वाला ब्याज
  • किराए से होने वाली आय
  • कैपिटल गेन
  • डिविडेंड से प्राप्त आय
  • फ्रीलांसिंग या अन्य स्वतंत्र कार्यों से कमाई

ऐसे मामलों में टैक्स देनदारी बढ़ने पर एडवांस टैक्स जमा करना आवश्यक हो सकता है।

एडवांस टैक्स की पूरी समयसीमा जानिए

आयकर विभाग द्वारा एडवांस टैक्स को चार किस्तों में जमा करने का प्रावधान किया गया है।

  • 15 जून तक कुल टैक्स देनदारी का 15% भुगतान
  • 15 सितंबर तक कुल टैक्स देनदारी का 45% भुगतान
  • 15 दिसंबर तक कुल टैक्स देनदारी का 75% भुगतान
  • 15 मार्च तक कुल टैक्स देनदारी का 100% भुगतान

करदाताओं को इन निर्धारित तारीखों का विशेष ध्यान रखना चाहिए।

समय पर एडवांस टैक्स नहीं भरने पर क्या होगा?

यदि कोई करदाता तय समय पर एडवांस टैक्स जमा नहीं करता है या निर्धारित राशि से कम भुगतान करता है, तो उसे आयकर अधिनियम की धारा 234B और 234C के तहत ब्याज देना पड़ सकता है। इसलिए अतिरिक्त वित्तीय बोझ से बचने के लिए समय पर टैक्स भुगतान करना बेहतर माना जाता है।

घर बैठे ऑनलाइन कैसे भरें एडवांस टैक्स?

करदाता घर बैठे भी आसानी से एडवांस टैक्स जमा कर सकते हैं। इसके लिए निम्नलिखित प्रक्रिया अपनानी होगी:

  1. आयकर विभाग के ई-फाइलिंग पोर्टल पर लॉगिन करें।
  2. e-Pay Tax विकल्प पर क्लिक करें।
  3. एसेसमेंट ईयर का चयन करें।
  4. टैक्स टाइप में Advance Tax चुनें।
  5. Challan 280 का चयन करें।
  6. अपना पैन नंबर और अन्य जरूरी जानकारी दर्ज करें।
  7. डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग या उपलब्ध भुगतान विकल्प से टैक्स जमा करें।
  8. भुगतान सफल होने के बाद प्राप्त चालान रसीद को सुरक्षित रखें।

करदाताओं के लिए महत्वपूर्ण सलाह

15 जून 2026 एडवांस टैक्स की पहली किस्त जमा करने की अंतिम तिथि है। यदि आपकी अनुमानित टैक्स देनदारी 10,000 रुपये से अधिक है, तो समय रहते भुगतान कर लें। इससे ब्याज और पेनाल्टी जैसी अतिरिक्त लागत से बचा जा सकता है।


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