ट्रेन में सफर के दौरान मोबाइल पर तेज आवाज में रील देखना, गाने बजाना या स्पीकर पर बात करना दूसरे यात्रियों के लिए परेशानी का कारण बन सकता है। खासकर रात के समय, जब यात्री आराम करना चाहते हैं, तब तेज आवाज उनकी नींद में खलल डालती है। इसे देखते हुए दक्षिण रेलवे ने यात्रियों को मोबाइल का इस्तेमाल करते समय दूसरों की सुविधा का ध्यान रखने के निर्देश दिए हैं।
रेलवे एक्ट के तहत हो सकती है कार्रवाई
दक्षिण रेलवे के निर्देशों में रेलवे परिसर में शोर मचाने और दूसरे यात्रियों को परेशान करने पर रेलवे एक्ट के तहत कार्रवाई का उल्लेख किया गया है। नियमों के उल्लंघन पर 1,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। अधिकृत रेलवे कर्मचारी के निर्देश के बावजूद उपद्रव जारी रखने पर छह महीने तक की साधारण कैद, 5,000 रुपये तक का जुर्माना या दोनों सजाएं हो सकती हैं।
क्या हर बार लगेगा 1,000 रुपये का जुर्माना?
मोबाइल पर वीडियो देखना, गाने सुनना या बात करना अपने आप में प्रतिबंधित नहीं है। परेशानी तब होती है, जब तेज आवाज से दूसरे यात्रियों को असुविधा होती है। हर बार स्पीकर पर गाना बजाने पर अपने आप जुर्माना नहीं लगता। कार्रवाई मामले की परिस्थितियों और लागू कानूनी प्रावधानों के आधार पर होती है।
दक्षिण रेलवे ने रेलवे एक्ट की धारा 145 का उल्लेख करते हुए बताया है कि उपद्रव, शोर-शराबे और अशोभनीय व्यवहार पर कार्रवाई की जा सकती है। निर्धारित प्रावधानों के तहत अधिकृत वाणिज्यिक कर्मचारी जुर्माना लगाने की कार्रवाई कर सकता है।
रेलवे ने पुराने निर्देशों का भी दिया हवाला
दक्षिण रेलवे ने रेलवे बोर्ड के 23 जुलाई 2012 के निर्देशों का भी हवाला दिया है। इनमें मोबाइल पर जोर-जोर से बात करने, तेज रिंगटोन रखने और स्पीकर पर गाने या वीडियो चलाने से बचने की सलाह दी गई थी।
ट्रेनों और स्टेशनों पर होगा जागरूकता अभियान
रेलवे ने सार्वजनिक उद्घोषणा प्रणाली (PA System) के जरिए हिंदी, अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषाओं में यात्रियों को जागरूक करने के निर्देश दिए हैं। ट्रेनों और स्टेशनों पर नोटिस तथा सूचना-पट्ट भी लगाए जाएंगे। यात्रियों को ईयरफोन इस्तेमाल करने, फोन की आवाज धीमी रखने और जरूरत पड़ने पर साइलेंट या वाइब्रेशन मोड अपनाने की सलाह दी गई है।
उत्तर प्रदेश समेत देश के विभिन्न हिस्सों से लंबी दूरी की ट्रेनों में सफर करने वाले यात्रियों के लिए इन निर्देशों का पालन करना जरूरी है, ताकि बच्चों, बुजुर्गों और अन्य यात्रियों को असुविधा न हो।
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