त्योहारों के सीजन में यदि आप भी खरीदारी के लिए अपने कर्मचारी भविष्य निधि (PF) से पैसा निकालने की सोच रहे हैं तो सावधान हो जाइए। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने अपने खाताधारकों को चेतावनी दी है कि वे PF निकासी केवल उन्हीं उद्देश्यों के लिए करें जो EPF स्कीम, 1952 में निर्धारित हैं। EPFO ने स्पष्ट किया है कि नियमों का उल्लंघन कर राशि निकालने पर न केवल वसूली होगी बल्कि दंडात्मक ब्याज भी लगाया जाएगा।
किन कारणों पर निकासी की अनुमति
EPFO के अनुसार, पूर्ण PF निकासी केवल सेवानिवृत्ति या दो महीने से अधिक बेरोजगारी की स्थिति में संभव है। वहीं आंशिक निकासी कुछ विशेष जरूरतों के लिए ही मान्य है, जैसे–
- घर खरीदना या निर्माण
- बकाया ऋण चुकाना
- बच्चों की पढ़ाई या शादी
- चिकित्सा आपात स्थिति
इन मामलों में सदस्य अग्रिम राशि ले सकते हैं और इसके लिए अलग से दस्तावेज़ की जरूरत नहीं होती।
गलत उपयोग पर सख्त कार्रवाई
EPF स्कीम 1952 के नियम 68B(11) के तहत, यदि कोई सदस्य PF राशि का दुरुपयोग करता है, तो तीन साल तक नई निकासी पर रोक लग सकती है। उदाहरण के लिए, घर निर्माण के लिए निकाली गई राशि यदि अन्य खर्च में इस्तेमाल होती है तो इसे नियम उल्लंघन माना जाएगा। EPFO ने सोशल मीडिया पर लिखा है—“PF आपका जीवनभर का सुरक्षा कवच है। इसे गलत कारणों में इस्तेमाल न करें।”
EPFO 3.0 से डिजिटल सुविधा
EPFO जल्द ही EPFO 3.0 नामक नया डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म लॉन्च करने जा रहा है। इसके जरिए सदस्य एटीएम और यूपीआई के माध्यम से PF राशि निकाल सकेंगे। इससे निकासी की प्रक्रिया तेज, पारदर्शी और उपयोगकर्ता अनुकूल हो जाएगी। हालाँकि आसान निकासी की सुविधा मिलेगी, लेकिन EPFO ने स्पष्ट किया है कि PF का सही कारणों से ही उपयोग करना ज़रूरी है, ताकि भविष्य की वित्तीय सुरक्षा प्रभावित न हो।
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