खबर संसार, नई दिल्ली: new traffic rules- कार व दोपहिया वाहनों का अब इतना कटेगा चालान, सड़क सुरक्षा और सुधार को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। अब कार बाइक व स्कूटर चलाने वाले सावधान हो जाएं। new traffic rules के तहत यातायात नियमों का उल्लंघन करना आपको भारी पड़ सकता है। कुछ लोग आज भी बिना हेलमेट के तेज रफ्तार में बाइक चलाते हैं। लेकिन अब चालान कटने के साथ नियम भी सख्त होने जा रहे हैं।
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new traffic rules के चलते बड़ी खबर सामने आई है। अगर आप भी कार, मोटरसाइकिल, स्कूटर या अन्य किसी भी तरह का वाहन चलाते हैं तो सावधान हो जाइये। मिली जानकारी के अनुसार मोटर वाहन (संशोधन) अधिनियम, 2019 के लागू होने के 23 महीनों में देश भर में यातायात उल्लंघन के लिए 7.67 करोड़ से अधिक चालान जारी किए हैं। इसी तरह अब जुर्माना पहले से ज्यादा बढ़ाकर कर दिया गया है।
new traffic rules बच्चों के लिए
- 4 साल तक के बच्चे को दोपहिया वाहन जैसे बाइक, स्कूटर, स्कूटी आदि की स्पीड लिमिट 40 किमी प्रति घंटे से ज्यादा नहीं होनी चाहिए।
- new traffic rules में दोपहिया वाहन चालक पीछ बैठने वाले 9 महीने से 4 साल तक के बच्चे को क्रैश हैलमेट पहनाना होगा ।
- सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के मुताबिक मोटरसाइकिल का चालक यह सुनिश्चित करेगा कि 4 साल से कम उम्र के बच्चों को अपने साथ बाइक या स्कूटर पर बांधे रखने के लिए सेफ्टी हार्नेस का इस्तेमाल करेगा।
जनवरी 2023 से होंगे लागू
जानकारी के अनुसार, सड़क परिवहन मंत्रालय व राजमार्ग मंत्रालय की ओर से नोटिफिकेशन में साफ तौर पर कहा गया है कि संशोधन के एक साल बाद नए नियम लागू होंगे। मतलब दिसंबर तक आपत्तियों का निपटारा होने के बाद इसमें संशोधन कर दिया जाएगा और जनवरी 2023 में यह लागू भी हो जाएगा।
new traffic rules के बाद जुर्माना
- सामान्य श्रेणी – 500 रूपये
- रेड रेगुलेशन का उल्लंघन -500 रूपये
- अथॉरिटी के आदेश की अवहेलना – 2000रूपये
- बिना लाइसेसं गाड़ी चलाना -5000 रूपये
- अयोग्यता के बावजूद ड्राइविंग 10000 रूपये
- बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाना 5000 रूपये
- हाई स्पीड – 1000 रूपये
- तेज रफ्तार से गाड़ी चलाना- 5000 रूपये
- शराब पीकर गाड़ी चलाना – 10000 रूपये
- ओवर लोडिंग- 20 हजार रूपये 2 हजार रूपये प्रति टन
- बिना सीट बेल्ट 1000 रूपये
- पैसेंजर की ओवर लोडिंग 1000 रूपये प्रति पेसेंजर
- हेलमेट न पहनने पर- 1000 रूपये तीन महीने के लिए लाइसेंस रद्द
- एमरजेंसी वाहन को रास्ता न देना- 10000 रूपये
