खबर संसार केरल। ससुर की संपत्ति पर दामाद का कितना हक को लेकर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला! जी हा केरल के कन्नूर के तैलीपाराम्बा निवासी डेविस राफेल की अपील खारिज करते जस्टिस अनिल कुमार ने यह फैसला सुनाया। यानि दामाद को ना तो निचली अदालत से राहत मिल सकी ना हाईकोर्ट से। ऐसे दामादो के लिए जो ससुर की संपत्ति में अपना भी हक समझते हो के लिए निश्चित रूप से ये खबर दुखदाई हो सकती है।
ससुर की संपत्ति पर दामाद का कितना हक को लेकर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला
केरल हाईकोर्ट ने एक मामले में साफ कहा है कि ससुर की संपत्ति में दामाद को कोई कानूनी अधिकार नहीं है। दामाद ससुर की जायदाद या भवन में हक का दावा नहीं कर सकता। जस्टिस अनिल कुमार ने केरल के कन्नूर के तैलीपाराम्बा निवासी डेविस राफेल की अपील खारिज करते हुए यह फैसला सुनाया। डेविस ने अपने ससुर हेंड्री थॉमस की संपत्ति पर हक जताया था। इससे पूर्व हेंड्री ने पयान्नुर की निचली कोर्ट में एक केस दायर किया था। हेंड्री ने कोर्ट से आग्रह किया था कि वह डेविस को उनकी संपत्ति में दखलंदाजी व वहां आने जाने पर स्थाई रोक लगाए और उन्हें अपनी संपत्ति व मकान का शांतिपूर्वक उपभोग करने दे।


