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HC से केजरीवाल को नहीं मिली राहत, गिरफ्तारी से बचाने वाली याचिका खारिज

दिल्ली उच्च न्यायालय ने आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति मामले में जारी प्रवर्तन निदेशालय के समन के संबंध में दंडात्मक कार्रवाई से कोई अंतरिम सुरक्षा देने से इनकार कर दिया। दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा कि इस स्तर पर हम अंतरिम राहत देने के इच्छुक नहीं हैं।

हालाँकि, अदालत ने इस नई अंतरिम याचिका पर ईडी से जवाब मांगा और मामले को 22 अप्रैल, 2024 के लिए सूचीबद्ध कर दिया। केजरीवाल ने ईडी द्वारा जारी नौवें समन के मद्देनजर अदालत का रुख किया था, जिसमें उनसे गुरुवार को पेश होने के लिए कहा गया है। उन्होंने समन को अवैध बताते हुए बार-बार एजेंसी के सामने पेश होने से इनकार कर दिया था।

बुधवार को कोर्ट ने उनसे पूछा था कि वह एजेंसी के सामने क्यों नहीं पेश हो रहे हैं। मामले में याचिकाकर्ता का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ वकील अभिषेक सिंघवी ने तब कहा था कि उनका मुवक्किल ईडी के सामने पेश होगा, लेकिन चुनाव नजदीक होने के कारण उसे पकड़ने की एजेंसी की “स्पष्ट मंशा” के कारण दंडात्मक कार्रवाई से सुरक्षा की आवश्यकता है।

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