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स्वाति से मारपीट मामले में बिभव को नहीं मिली राहत, 6 तक बढ़ी हिरासत

जी, हां नई दिल्ली की तीस हजारी अदालत ने स्वाति मालीवाल मारपीट मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सहयोगी बिभव कुमार की न्यायिक हिरासत शनिवार को 6 जुलाई तक बढ़ा दी। आप की राज्यसभा सांसद ने बिभव कुमार पर 13 मई को मुख्यमंत्री के आधिकारिक आवास पर उनके साथ मारपीट करने का आरोप लगाया था।

बिभव कुमार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट गौरव गोयल के सामने पेश किया गया, जिन्होंने उनकी न्यायिक हिरासत 6 जुलाई तक बढ़ा दी। विभव कुमार को 18 मई को गिरफ्तार किया गया था और एक मजिस्ट्रेट अदालत ने उन्हें पांच दिनों के लिए पुलिस हिरासत में भेज दिया था, जिसमें कहा गया था कि उनकी गिरफ्तारी से उनकी अग्रिम जमानत याचिका बेकार हो गई है।

16 मई को विभव कुमार के खिलाफ दर्ज की गई थी प्राथमिकी

24 मई को, उन्हें चार दिनों के लिए न्यायिक हिरासत में स्थानांतरित कर दिया गया, जिसके बाद उन्हें एक बार फिर तीन दिनों के लिए पुलिस हिरासत में भेज दिया गया। बिभव कुमार के खिलाफ 16 मई को विभिन्न भारतीय दंड संहिता प्रावधानों के तहत एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी, जिसमें एक महिला को निर्वस्त्र करने के इरादे से आपराधिक धमकी, हमला या आपराधिक बल से संबंधित और गैर इरादतन हत्या का प्रयास शामिल था।

स्वाति मालीवाल को मिली धमकियों को देखते हुए दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने विभव कुमार की जमानत याचिका भी खारिज कर दी थी। इस बीच, स्वामी मालीवाल ने इंडिया ब्लॉक के नेताओं को पत्र लिखकर अरविंद केजरीवाल के आवास पर हुई घटना पर चर्चा करने के लिए उनसे समय मांगा है। इंडिया ब्लॉक के नेताओं राहुल गांधी और शरद पवार को संबोधित एक पत्र में, स्वाति मालीवाल ने अपनी शिकायतें व्यक्त कीं, जिसमें कहा गया कि दुर्व्यवहार के खिलाफ बोलने के लिए उन्हें “पीड़ित की शर्मिंदगी और चरित्र हनन” का सामना करना पड़ा।

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