राउज एवेन्यू कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की रिमांड 20 अगस्त तक बढ़ा दी है। उन्हें तिहाड़ जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए पेश किया गया। इससे पहले, दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को कथित आबकारी नीति घोटाले से उत्पन्न भ्रष्टाचार के एक मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को बरकरार रखा था।
न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा ने केजरीवाल की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका खारिज करते हुए कहा कि यह नहीं कहा जा सकता कि गिरफ्तारी उचित कारण के बिना की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक की जमानत याचिका खारिज कर दी और उन्हें राहत के लिए अधीनस्थ अदालत में जाने की छूट प्रदान की।
कोर्ट ने 29 जुलाई को ‘आप’ नेता की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया था
उच्च न्यायालय ने सीबीआई द्वारा केजरीवाल की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर 17 जुलाई को अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था। अदालत ने केजरीवाल और केंद्रीय एजेंसी के वकीलों की दलीलें सुनने के बाद 29 जुलाई को ‘आप’ नेता की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया था।
केजरीवाल को सीबीआई ने 26 जून को तिहाड़ जेल से गिरफ्तार किया था, जहां वह प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दर्ज धन शोधन के एक मामले में न्यायिक हिरासत में बंद थे। मुख्यमंत्री को 21 मार्च को ईडी ने गिरफ्तार किया था और धन शोधन मामले में निचली अदालत ने 20 जून को उन्हें जमानत दे दी थी। हालांकि, उच्च न्यायालय ने निचली अदालत के आदेश पर रोक लगा दी थी। उच्चतम न्यायालय ने 12 जुलाई को उन्हें धन शोधन मामले में अंतरिम जमानत दे दी थी।
यह भी पढ़ें- Anushka ने प्यूमा पर लगाया बिना परमिशन फोटो इस्तेमाल करने का आरोप
हमारे फेसबुक पेज से जुड़ने के लिए क्लिक करें


