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अब फ्लाइट टिकट कैंसिल करने पर नहीं देना पड़ेगा चार्ज? जाने नया नियम

अब यात्रियों को फ्लाइट टिकट कैंसिलेशन पर भारी रकम नहीं चुकानी पड़ेगी। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) ने हवाई यात्रियों के हित में बड़ा सुधार प्रस्तावित किया है। इसके तहत, बुकिंग के 48 घंटे के भीतर कोई भी यात्री टिकट को मुफ्त में रद्द या रीशेड्यूल कर सकेगा।

DGCA का कहना है कि यात्रियों को अचानक ट्रैवल प्लान में बदलाव आने पर आर्थिक नुकसान न झेलना पड़े। यह नियम लागू होने पर यात्रियों को टिकट रद्द करने पर भारी शुल्क से राहत मिलेगी।


ट्रैवल एजेंट से खरीदे टिकट पर भी रिफंड की जिम्मेदारी एयरलाइंस की

DGCA के प्रस्ताव के अनुसार, अगर कोई यात्री ट्रैवल एजेंट या ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से टिकट खरीदता है, तो रिफंड की पूरी जिम्मेदारी एयरलाइन की होगी, क्योंकि एजेंट एयरलाइन के अधिकृत प्रतिनिधि माने जाते हैं। इससे यात्रियों को एजेंट के बहाने रिफंड अटकने की समस्या से छुटकारा मिलेगा।


21 दिनों में रिफंड की बाध्यता

मसौदा नागरिक उड्डयन आवश्यकता (CAR) में कहा गया है कि एयरलाइन को रिफंड 21 कार्यदिवसों के भीतर पूरा करना होगा। अगर टिकट एयरलाइन की वेबसाइट से बुक किया गया है और 24 घंटे के भीतर यात्री कोई त्रुटि बताता है, तो नाम सुधार पर कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लगेगा।


किन उड़ानों पर लागू नहीं होगा यह नियम

  • यह सुविधा केवल उन उड़ानों पर लागू होगी जो घरेलू उड़ानों में 5 दिन बाद और अंतरराष्ट्रीय उड़ानों में 15 दिन बाद प्रस्थान करती हैं।
  • बुकिंग के 48 घंटे बाद यह विकल्प समाप्त हो जाएगा और सामान्य कैंसिलेशन शुल्क लागू होगा।
  • अगर यात्री किसी मेडिकल इमरजेंसी की वजह से टिकट कैंसिल करता है, तो एयरलाइन को रिफंड या क्रेडिट शेल देना होगा।
  • DGCA ने इस मसौदे पर हितधारकों से 30 नवंबर तक सुझाव मांगे हैं।

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