HomeUncategorizedअजय भट्ट ने जी-राम-जी अधिनियम पर कांग्रेस के आरोपों को किया खारिज

अजय भट्ट ने जी-राम-जी अधिनियम पर कांग्रेस के आरोपों को किया खारिज

हल्द्वानी | भारतीय जनता पार्टी के कुमाऊं संभाग कार्यालय, हल्द्वानी में शुक्रवार को नैनीताल-उधमसिंह नगर के लोकप्रिय सांसद एवं पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट ने केंद्र सरकार द्वारा लाए गए ‘विकसित भारत – गारंटी फॉर रोज़गार और आजीविका मिशन (ग्रामीण) अधिनियम 2025’ को लेकर प्रेस वार्ता की।

मनरेगा से आगे, ग्रामीण भारत के लिए नई गारंटी

सांसद अजय भट्ट ने कहा कि यह अधिनियम ऐतिहासिक और क्रांतिकारी है, जो पूर्ववर्ती मनरेगा योजना का स्थान लेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘विकसित भारत 2047’ विजन को साकार करने की दिशा में यह कानून ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई मजबूती देगा।

अब 125 दिन का रोज़गार, 7 दिन में मजदूरी भुगतान

उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत ग्रामीण परिवारों को मिलने वाले रोजगार की गारंटी 100 दिन से बढ़ाकर 125 दिन कर दी गई है। इससे ग्रामीण परिवारों की वार्षिक आय में उल्लेखनीय बढ़ोतरी होगी। मजदूरों के हितों को ध्यान में रखते हुए यह प्रावधान किया गया है कि मजदूरी का भुगतान 7 दिनों के भीतर अनिवार्य होगा। भुगतान में देरी होने पर मजदूरों को अतिरिक्त मुआवजा भी मिलेगा।

खेती के सीजन में किसानों को राहत

किसानों की समस्याओं को देखते हुए फसल की बुवाई और कटाई जैसे प्रमुख कृषि सीजन में राज्य सरकार 60 दिनों तक योजना के कार्य स्थगित कर सकेगी, ताकि कृषि कार्य प्रभावित न हों।

चार प्रमुख क्षेत्रों पर फोकस

अजय भट्ट ने बताया कि यह अधिनियम जल सुरक्षा, ग्रामीण अधोसंरचना, जलवायु सुरक्षा और कौशल विकास जैसे चार अहम क्षेत्रों पर केंद्रित है। पीएम गति शक्ति योजना के सिद्धांतों को शामिल कर संसाधनों के बेहतर उपयोग और पारदर्शिता को सुनिश्चित किया जाएगा। फर्जी मस्टर रोल और मशीनों के दुरुपयोग पर भी सख्त लगाम लगेगी। उन्होंने कहा कि यह योजना ग्रामीण पलायन रोकने के साथ-साथ महिला स्वयं सहायता समूहों को रोजगार के नए अवसर देगी।

कांग्रेस पर तीखा हमला

कांग्रेस पर पलटवार करते हुए सांसद भट्ट ने कहा कि मुद्दों की कंगाली से जूझ रही कांग्रेस जनहितकारी योजनाओं का विरोध कर भ्रम फैलाने का प्रयास कर रही है। प्रेस वार्ता में भाजपा के जिला पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता बड़ी संख्या में उपस्थित रहे।


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