HomeNationalममता सरकार को कलकत्ता हाईकोर्ट ने लगाई फटकार, कहीं ये बड़ी बात

ममता सरकार को कलकत्ता हाईकोर्ट ने लगाई फटकार, कहीं ये बड़ी बात

ममता सरकार को कलकत्ता हाईकोर्ट ने लगाई फटकार, कहीं ये बड़ी बात जी, हां कलकत्ता उच्च न्यायालय ने मंगलवार को कहा कि आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के प्रिंसिपल को सरकारी अस्पताल के सेमिनल हॉल के अंदर एक प्रशिक्षु डॉक्टर के साथ बलात्कार और हत्या के संबंध में पूछताछ करने वाला पहला व्यक्ति होना चाहिए था।

अपराध पर कई जनहित याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए, पीठ ने राज्य सरकार के वकील से सवाल किया कि प्रिंसिपल डॉ. संदीप घोष को उनके इस्तीफा देने के कुछ घंटों बाद दूसरे कॉलेज के प्रिंसिपल के रूप में क्यों नियुक्त किया गया था। कोर्ट ने प्राचार्य को त्यागपत्र देने का आदेश दिया। हाईकोर्ट ने राज्य के वकील से कहा, “आप उसे क्यों बचा रहे हैं? उसका बयान दर्ज करें। वह जो भी जानता है उसे बताने दें।

हाईकोर्ट ने अपराध को वीभत्स बताया

अदालत ने बलात्कार और हत्या को इतना वीभत्स भी कहा। अदालत ने कहा कि हम प्रेस का मुंह नहीं बंद कर सकते…आप (राज्य) डॉक्टरों को क्या आश्वासन दे रहे हैं? वे आहत हैं। हादसा बहुत वीभत्स है। उनका (डॉक्टरों का) अपनी भावनाओं को व्यक्त करना उचित है। डॉ घोष ने महिला की मौत की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए सोमवार को इस्तीफा दे दिया. कुछ ही घंटों बाद उन्हें सीएनएमसी कॉलेज का प्रिंसिपल नियुक्त किया गया।

पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने क्या कहा?

पीड़िता के शरीर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उसके निजी अंगों के अंदर गहरे घाव का पता चला है। उसकी आंखों, मुंह और प्राइवेट पार्ट्स से खून बह रहा था।

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