मुंबई, खबर संसार। कोरोना काल में डिस्टर्प हुई बच्चों की पढ़ाई के कारण सरकार ने स्कूलों (schools) ने पहले तो आधी फीस बाद में टुयूसन फीस और बाद में पुरी फीस लेने का आदेश जारी कर दिया था।
तो वहीं, महाराष्ट्र सरकार ने बृहस्पतिवार को सभी बोर्ड और माध्यमों के स्कूल प्रबंधन को अकादमिक सत्र 2021-22 के लिए फीस में 15 प्रतिशत तक कटौती करने का निर्देश दिया।
शिक्षा विभाग ने जारी किया यह आदेश
स्कूली (schools) शिक्षा विभाग की ओर से जारी एक सरकारी आदेश के अनुसार, यदि फीस का पूरा भुगतान कर दिया गया है तो स्कूलों को उसे वापस करना होगा या अगले अकादमिक सत्र में उस हिसाब से कम फीस लेनी होगी। विवाद की स्थिति में संभागीय शिक्षा शुल्क नियामक संस्था में एक याचिका दायर करनी होगी और उसका फैसला सभी पर बाध्यकारी होगा।
इसे भी पढ़े-nagpanchami विशेष – भूलकर भी न करें ये कार्य, जानिए क्या है शुभ मुहूर्त
आदेश में कहा गया कि सरकार ने यह भी निर्देश दिया है कि यदि कोई छात्र फीस नहीं दे पाता है तो स्कूल (schools) प्रबंधन उसे ऑनलाइन या कक्षा में उपस्थित होकर पढ़ाई करने से वंचित नहीं कर सकता।
आपको कैसे मिलेगा फायदा?
मान लीजिए कि आप अब तक अपने बच्चे की सालाना फीस 10000 हजार रुपये जमा करते थे। तो अब आपको इसमें 15 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। अब आपको सिर्फ 8500 रुपये ही जमा करने होंगे।
पहले जमा कर दी फीस तो क्या करें?
सरकार के निर्देश के मुताबिक अगर किसी पेरेंट ने अपने बच्चे की एक साल की फीस पहले ही जमा कर दी है तो स्कूल (schools) को या तो फीस का 15% अगले सेशन में एडजस्ट करना होगा या फिर उन्हें वापस करना होगा। ऐसे में मान लीजिए कि आप साल की पूरी फीस (10,000 रुपये) पहले ही जमा कर चुके हैं तो उसमें से 1500 रुपये आपको अगले सत्र में एडजस्ट कर दिए जाएंगे या फिर स्कूल को आपको ये पैसे लौटाने होंगे।