खबर संसार, नई दिल्ली: दूसरे राज्यों में वाहन शिफ्ट होने पर नहीं काराना होगा Re-Registration केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने एक से दूसरे राज्य में शिफ्ट होने वाले कर्मचारियों को वाहनों के Re-Registration की प्रक्रिया से छुटकारा दिलाने और इससे जुड़े नियमों को सरल बनाने के लिए नई व्यवस्था की मसौदा अधिसूचना जारी की है। इसके मुताबिक अब नए व्हीकल रजिस्ट्रेशन सिस्टम का प्रस्ताव रखा गया है।
लिया जाएगा मोटर व्हीकल टैक्स
मंत्रालय की ओर से जारी फैसले के मुताबिक, ऐसे वाहनों के लिए IN series का प्रावधान किया गया है। हालांकि, फिलहाल इस व्यवस्था का पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर प्रयोग किया जाएगा। ऐसे में वाहनों से 2 साल के लिए या 2 साल के मल्टीप्लीकेशन में मोटर व्हीकल टैक्स लिया जाएगा।
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इस Re-Registration व्यवस्था के लागू होने पर लोग बिना किसी झंझट के आसानी से एक राज्य से दूसरे राज्यों में अपने वाहनों को चला सकेंगे. ड्राफ्ट नोटिफिकेशन को आम लोगों, राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों से टिप्पणी लेने के लिए अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर डाला है।
दूसरे राज्य में आसानी से ले जाएं गाड़ी
इस नए कानून से गाड़ियों की आवाजाही में सुविधा मिलेगी. एक राज्य से दूसरे राज्य में गाड़ी ले जाने पर Re-Registration का झंझट खत्म होगा। गाड़ी जब दूसरे प्रदेश में शिफ्ट की जाएगी तो उसकी कागजी कार्यवाही पर ज्यादा माथापच्ची करने की जरूरत नहीं होगी। ऐसे नियम की मांग काफी पहले से चल रही थी क्योंकि सेना कर्मचारियों या सरकारी कर्मचारियों की अकसर पोस्टिंग बदलती रहती है। इससे उन्हें रजिस्ट्रेशन में दिक्कत आती थी। अब इस दिक्कत से छुटकारा मिल जाएगी।
ट्रांसफर-पोस्टिंग में फायदा
सरकारी हों या प्राइवेट, दोनों तरह के कर्मचारियों को ट्रांसफर या पोस्टिंग के वक्त गाड़ी के रजिस्ट्रेशन को लेकर चिंता बनी रहती थी। अब यह चिंता दूर होगी क्योंकि ‘इन’ सीरीज के रजिस्ट्रेशन से कर्मचारियों को पैरेंट स्टेट (जिस राज्य से गाड़ी ली है) और जिस राज्य में ट्रांसफर हुआ हो, दोनों जगह रजिस्ट्रेशन काम करेगा. बाद में कर्मचारी अगर पैरेंट स्टेट में लौटते हैं तो उनका पहले वाला रजिस्ट्रेशन ही काम आएगा।