मणिपुर सरकार ने एक बार फिर आम जनता को होने वाली असुविधाओं और मौजूदा कानून व्यवस्था की स्थिति को ध्यान में रखते हुए राज्य के क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र में इंटरनेट/मोबाइल डेटा, एमएमएस सेवाओं के निलंबन में तत्काल प्रभाव से ढील देने का फैसला किया है।
सरकार द्वारा रविवार को जारी किए गए नवीनतम आदेशों में घोषणा की गई है कि मणिपुर राज्य के क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र में इंटरनेट/मोबाइल डेटा, एमएमएस सेवाओं के निलंबन में ढील दी गई है। सेवाओं में 18 दिसंबर तक 15 दिनों के लिए कुछ विशेष जिलों के निकटवर्ती क्षेत्रों के 2 किलोमीटर के दायरे में मोबाइल टावरों की खानपान सेवाओं को छोड़कर छूट दी गई है।
2 km के दायरे में सेवाएं प्रदान करने वाले मोबाइल टावर की सेवाओं पर प्रतिबंध जारी रहेगा
अधिसूचना के अनुसार चंदेल और काकचिंग, चुराचांदपुर और बिष्णुपुर जैसे जिलों के बीच के क्षेत्रों में दो किलोमीटर के दायरे में सेवाएं प्रदान करने वाले मोबाइल टावर की सेवाओं पर प्रतिबंध जारी रहेगा। इसके अलावा चुराचांदपुर और काकचिंग, कांगपोकपी और इंफाल पश्चिम, कांगपोकपी और इंफाल पूर्व, कांगपोकपी और थौबल तथा तेंगनौपाल और काकचिंग जैसे जिलों के बीच के क्षेत्रों में दो किलोमीटर के दायरे में यह प्रतिबंध रहेगा।
मणिपुर में तीन मई को जातीय हिंसा भड़कने के बाद से सितंबर में कुछ दिनों को छोड़कर, मोबाइल इंटरनेट पर प्रतिबंध लगा हुआ है। राज्य में मेइती समुदाय द्वारा अनुसूचित जनजाति (एसटी) का दर्जा देने की मांग के विरोध में पहाड़ी जिलों में आदिवासी एकजुटता मार्च के आयोजन के बाद जातीय हिंसा भड़क गई थी।
जिसमें अब तक 180 से अधिक लोगों की जान जा चुकी है। मणिपुर की आबादी में मेइती समुदाय की हिस्सेदारी लगभग 53 प्रतिशत है और वे ज्यादातर इंफाल घाटी में रहते हैं। वहीं, नगा और कुकी जैसे आदिवासी समुदायों की हिस्सेदारी 40 प्रतिशत है और वे ज्यादातर पहाड़ी जिलों में रहते हैं।
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