खबर संसार, हल्द्वानी: चोरी के मोबाइल बेचने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई, shops पर नये नियम लागू आज शान्तुन पाराशर क्षेत्राधिकारी हल्द्वानी द्वारा पुलिस बहुउद्देशीय भवन हल्द्वानी कार्यालय में हल्द्वानी क्षेत्र के समस्त मोबाइल की दुकान, मोबाइल सर्विस सेंटर एवं मोबाइल से संबंधित सभी दुकान स्वामियों के साथ मीटिंग की गई। मीटिंग में हल्द्वानी क्षेत्र के आए समस्त मोबाइल की shops के स्वामियों को निर्देशित किया गया।
shops के नये नियम
यदि कोई भी व्यक्ति आप की shops में मोबाइल बेचने या मरम्मत करवाने के लिए आता है तो आपको उस व्यक्ति का आधार कार्ड, परिचय पत्र एवं मोबाइल का बिल लेकर ही बेचना एवं खरीदना तथा रिपेयर करना सुनिश्चित करेंगे तथा अपनी shops में एक रजिस्टर तैयार करें जिसमें बेचने एवं खरीदने वाले का पूर्ण विवरण व मोबाइल का आईईएमआई नंबर अंकित करना सुनिश्चित करना होगा।
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चोरी के मोबाइल बेचे जा रहे दुकानों पर
कई बार अपराधियों के द्वारा चोरी एवं छीना-झपट्टी कर मोबाइलों आदि को आप की दुकानों में कम दाम में बेच दिया जाता है तथा आपके द्वारा बेचने वाले का आधार कार्ड एवं मोबाइल नंबर एवं बिल लिए बिना खरीद लिया जाता है तथा मोबाइल को रिसेट कर तथा उसके पुर्जे निकालकर अन्य को बेच दिया जाता है।
क्षेत्राधिकारी द्वारा मोबाइल स्वामियों को अवगत कराया गया कि यदि भविष्य में किसी मोबाइल स्वामियों के द्वारा इस प्रकार का कृत्य किया जाता है तो वह जुर्म धारा 379/ 411/ 412/ 413 /414/ 120 भादवी एवं 34 भादवी की श्रेणी में आता है नैनीताल पुलिस द्वारा तत्काल उपरोक्त धाराओं के अंतर्गत मोबाइल स्वामियों के विरुद्ध तत्काल कार्यवाही की जाएगी। मीटिंग में आए सभी दुकानदारों से अपील की गई यदि आपकी दुकानध् प्रतिष्ठान में कोई संदिग्ध व्यक्ति मोबाइल बेचने आए तो तत्काल स्थानीय चैकी व थाने में सूचना देकर पुलिस का सहयोग करना कष्ट करें।
