बैंकों में 2000 रुपये के नोट जमा करने या दूसरे नोटों के साथ बदलने की आखिरी तारीख 30 सितंबर है। इसलिए नोट बदलने के लिए सिर्फ आखिरी दो दिन ही बचे हैं। गौरतलब है कि भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने 19 मई को 2000 रुपये के नोटों को चलन से बाहर करने की घोषणा की थी।
इसके बाद नोट बदलने या बैंक में जमा करने के लिए 4 महीने का समय दिया गया था। आरबीआई के मुताबिक, करीब 24,000 करोड़ रुपये के 2,000 रुपये के नोट अभी भी बैंक में नहीं आए हैं। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि अगर आपके पास 2000 रुपये के नोट हैं और आप 30 सितंबर तक इन्हें बदल नहीं पाते हैं तो क्या होगा?
30 सितंबर के बाद भी 2000 रुपये के नोट वैध रहेंगे, लेकिन इन्हें लेनदेन के लिए स्वीकार नहीं किया जाएगा। ऐसे में बचे हुए नोट सिर्फ आरबीआई से ही बदले जा सकते हैं। वर्तमान में, 30 सितंबर तक, व्यक्तियों के पास आरबीआई के 19 क्षेत्रीय कार्यालयों (आरओ) या किसी भी निकटतम बैंक शाखा में 2,000 रुपये के नोट बदलने का विकल्प भी है।
हालांकि, अभी दो दिन बाकी हैं। ऐसे में कई लोग उम्मीद कर रहे हैं कि आरबीआई समय सीमा बढ़ा सकता है या कुछ और राहत दे सकता है। 1 सितंबर तक, रिज़र्व बैंक ने कहा कि 2000 रुपये के लगभग 93 प्रतिशत नोट जो 19 मई को प्रचलन में थे – जिस दिन मुद्रा को प्रचलन से वापस ले लिया गया था – बैंकों में वापस आ गए हैं।
बदलने की प्रक्रिया
1) अपने नजदीकी बैंक में जाएँ
2) विनिमय/जमा के लिए ‘अनुरोध पर्ची’ भरें
3) जमाकर्ता का नाम बड़े अक्षरों में भरें
4) फिर अपना विशिष्ट पहचान नंबर जैसे आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट, नरेगा कार्ड और जनसंख्या रजिस्टर भरें)
5) 2000 रुपये के नोट का विवरण भरें
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