खबर संसार, नई दिल्ली : अब बिना votar कार्ड के भी डाल सकेंगे वोट, ये दस्तावेज जरूरी, अगले वर्ष 2022 होने जा रहे 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव को देखते हुए सभी राजनीतिक दल ताल ठोंकते नजर आ रहे हैं। लागतार ये दल मतदाताओं को अपनी ओर रिझाने की कोशिश में लगे हुए हैं। ऐसे में यहां बता दें कि अगर आपका votar कार्ड नहीं है या फिर कहीं खो गया है फिर भी अपना वोट डाल सकेंगे। जानिए कैसे।
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यहां बताते चलें कि मतदान से पहले चुनाव आयोग सभी मतदाताओं को वोटर कार्ड यानि पहचान पत्र जारी करता है। लेकिन ऐसे में अगर आपका वोटर कार्ड नहीं बना है या कहीं खो गया है तो अब घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास वोटर आईडी नहीं है तो दूसरे दस्तावेज के आधार पर भी मतदान कर सकते हैं।
votar लिस्ट में नाम जरूरी
यहां बताते चलें कि अगर votar लिस्ट में आपका नाम हैं या फिर आपके पास वोटर कार्ड नहीं है, तो चुनाव आयोग के अनुसार 11 प्रकार दस्तावेज पहचान पत्र के तौर पर मान्यता दी है, जिन्हें दिखाकर आप अपना वोट डाल सकते हैं। अगर किसी का नाम वोटर लिस्ट में नहीं है और वह वोट डालने के लिए मतदान केंद्र पर अपना आधार कार्ड या votar कार्ड या अन्य कोई आईडी दिखाता है तो उसे वोट डालने नहीं दिया जाएगा। वोटर लिस्ट में नाम दर्ज होने के उपरान्त ही मतदान करने का अधिकार होगा।
इन दस्तावेज से डाल सकते हैं वोटर
पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, गवर्नमेंट या पब्लिक लिमिटेड कंपनी का आईडी, आधार कार्ड, पोस्ट ऑफिस या बैंक पासबुक, जॉब कार्ड, हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड, पेंशन कार्ड फोटो अटेस्टेड सहित, NPR द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड,
MPs/MLAs/MLCs की तरफ से जारी आधिकारिक पहचानपत्र।
अगर किसी मतदाता का नाम वोटर लिस्ट से कट जाता है। या फिर वोटर लिस्ट में आपका नाम नहीं है, तो चुनाव आयोग में आप अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। अगर इसके बाद भी आपको सही जानकारी सामने नहीं आती है तो चुनाव आयोग के टोल फ्री नंबर 1800111950 पर कॉल कर सकते हैं।
