हल्द्वानी, खबर संसार। जिलाधिकारी/ जिला निर्वाचन अधिकारी धीराज सिह गब्र्याल की अध्यक्षता में कैम्प कार्यालय में राजनैतिक दलों के पदाधिकारियों के साथ विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 की विभिन्न गतिविधियों को लेकर बैठक आयोजित की गई।
बैठक मे जिला निर्वाचन अधिकारी ने राजनैतिक दलों के पदाधिकारियों को अवगत कराया कि भारत निर्वाचन आयोग से प्राप्त निर्देशों के क्रम में आगामी 15 जनवरी तक किसी भी दल को रैली, जुलूस एवं अन्य कार्यक्रम की अनुमति नही दी गई है तथा उसके बाद जो भी दिशा निर्देशा निर्वाचन आयोग से जारी होेगें उससे सभी दलों को अवगत कराया जायेगा।
उन्होने कहा अभी तक एमसीसी (माॅडल कोड आफ काॅन्डक्ट) का उल्लंघन किये जाने पर 5 को नोटिस जारी किये गये हैं तथा प्रशासन द्वारा सभी प्रकार की प्रचार सामग्री हटा ली गई है तथा कई स्थानों पर दीवार लेखन विभिन्न राजनैतिक दलों द्वारा प्रचार हेतु किया गया है जिसके लिए हिदायत दी गई है कि सभी दल इस लेखन को तत्काल हटाने की कार्यवाही करें।
कोविड 19 के दिशा निर्देशो का सभी दल पालन करें
उन्होने बताया कि कोविड 19 के दिशा निर्देशो के तहत सभी दलों को मास्क, सेनेटाजेशन, थर्मल स्कैनिंग के साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का परिपालन सुनिश्चित किया जाए। इसके अतिरिक्त डोर टू डोर प्रचार हेतु 5 व्यक्तियों को ही अनुमति दी जायेगी क्योंकि जनपद में धारा 144 लागू है तथा इसका उल्लंघन करने पर आईपीसी की धारा 188 के अन्तर्गत सम्बन्धित के खिलाफ वैधानिक कार्यवाही अमल मे लाई जायेगी।
बैठक मे श्री गब्र्याल ने राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों को बताया कि किसी भी दल या अभ्यर्थी को ऐसा कोई कार्य नही करना है जो विभिन्न जातियों और धार्मिक या भाषाई समुदाय के बीच विद्यमान मतभेदों को बढाए या धृणा की भावना को उत्पन्न करे या तनाव पैदा करे। उन्होनेे बैठक के दौरान राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों से कहा कि प्रचार के मंच के रूप में धार्मिक स्थलों का प्रयोग नही किया जायेगा।
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श्री गब्र्याल ने कहा कि कुछ समय से कोविड 19 संक्रमण की रफ्तार बढ रही है तथा निकट भविष्य मे विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 को सकुशल सम्पन्न कराने के लिए आचार संहित लागू है। उन्होने कहा कि स्वतन्त्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण निर्वाचन सम्पन्न कराने के साथ ही कोविड 19 के संक्रमण से लोगों को सुरक्षित रखना उनकी प्राथमिकता मे है। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में कोविड के मदद्ेनजर एक चिकित्सक की तैनाती की जा रही है।
21 जनवरी से शुरू होगी नामांकन प्रक्रिया
उन्होने बताया कि सभी दलों को पहले आओ-पहले पाओ के आधार पर जनपद के चिन्हित 47 स्थानो पर रैली जनसभा आदि की अनुमति के अलावा नगर निगम क्षेत्रान्र्तगत प्रचार हेतु पोल कियोस्क एवं होर्डिग्स लगाने की सुविधाये दी जायेगी। इसके अतिरिक्त 21 जनवरी से शुरू होने वाली नामांकन प्रक्रिया हेतु आरओ के पास केवल 2 लोगों को अन्दर जाने की अनुमति दी जायेगी।
उन्होने कहा कि प्रचार हेतु निकट भविष्य मे एसडीएमए (राज्य आपदा प्रबंधन अभिकरण) के द्वारा निर्धारित मानकों का पालन करना होगा तथा उल्लघंन करने वाले राजनैतिक दलों को पुनः अनुमति नही होगी एवं आपदा प्रबंधन एक्ट के अन्तर्गत रैली, जनसभा प्रचार हेतु व्यक्तियों की संख्या जो भी निर्धारित होगी उसका पूर्ण रूप से पालन सुनिश्चित किया जायेगा।
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