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बॉम्बे HC ने मालेगांव ब्लास्ट मामले में पुरोहित की डिस्चार्ज अर्जी खारिज किया

बंबई उच्च न्यायालय ने 2008 के मालेगांव ब्लास्ट मामले में लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित की आरोपमुक्ति याचिका सोमवार को खारिज कर दी। उन्होंने विशेष राष्ट्रीय जांच मामले (एनआईए) अदालत द्वारा विस्फोट मामले में उनके खिलाफ आरोप तय करने के खिलाफ अपील के रूप में इसे दायर किया था।

उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने पाया है कि लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित अभिनव भारत समूह की बैठकों में भाग लेने के दौरान भारतीय सेना के एक अधिकारी के रूप में कर्तव्य का निर्वहन नहीं कर रहे थे, जैसा कि एनआईए ने आरोप लगाया था। पुरोहित की अपील मुख्य रूप से उनके इस तर्क पर आधारित थी कि विस्फोट मामले में उनके खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए भारतीय सेना से सीआरपीसी की धारा 197 (2) के तहत मंजूरी की कमी थी।

लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित ने ये दिया था तर्क

क्योंकि आरोप तय करना उनके खिलाफ वैध नहीं था, उनकी याचिका में तर्क दिया गया था। लेकिन एनआईए ने अपने जवाब में मंजूरी संबंधी उनके तर्क का सामना किया था। एनआईए ने अपने जवाब में कहा, “लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए मंजूरी की आवश्यकता नहीं थी क्योंकि वह उन बैठकों में भाग लेने के दौरान अपने कर्तव्य का निर्वहन नहीं कर रहे थे।” अदालत ने एनआईए के तर्क को स्वीकार कर लिया और पुरोहित की अपील को खारिज कर दिया।

बॉम्बे हाईकोर्ट के जस्टिस एएस गडकरी और जस्टिस प्रकाश डी नाइक की बेंच ने आज आदेश पारित किया। 1 अगस्त को, सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाई कोर्ट से कहा कि 2008 के मालेगांव विस्फोट मामले में आरोपी लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित की याचिका पर उनके अभियोजन की पूर्व स्वीकृति के संबंध में जल्द से जल्द फैसला किया जाए। पुरोहित ने कहा था कि इस मामले में सरकार द्वारा उनके खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी देना कानूनन गलत है।

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