भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने एक्सपायर्ड बेसन की डिलीवरी से जुड़ी शिकायत के मामले में क्विक कॉमर्स कंपनी Zepto को नोटिस जारी किया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक ग्राहक की शिकायत सामने आने के बाद प्राधिकरण ने कंपनी से जवाब मांगा है। फिलहाल मामला जांच के दायरे में है।
क्या है एक्सपायर्ड बेसन की डिलीवरी का पूरा मामला?
FSSAI के मुताबिक, सोशल मीडिया पर की गई शिकायत में आरोप लगाया गया कि ग्राहक को Zepto से बेसन के दो पैकेट डिलीवर किए गए थे। शिकायतकर्ता के अनुसार, दोनों पैकेट की इस्तेमाल की अंतिम तारीख निकल चुकी थी। पैकेट पर ‘USE BY: 12-09-2026’ यानी 12 सितंबर 2026 की तारीख लिखी हुई थी। शिकायत में कहा गया कि डिलीवरी के समय तक बेसन एक्सपायर्ड हो चुका था।
शिकायत सामने आने के बाद FSSAI ने मामले को गंभीरता से लेते हुए Zepto को नोटिस जारी किया और कंपनी से स्पष्टीकरण मांगा। हालांकि, फिलहाल ये आरोप शिकायत पर आधारित हैं और मामले की जांच जारी है।
Zepto से FSSAI ने क्या जानकारी मांगी?
खाद्य नियामक ने कंपनी को शिकायत की जांच करने और ऑर्डर, डिलीवरी, वेयरहाउस, विक्रेता तथा संबंधित प्रोडक्ट की जानकारी उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। कंपनी को यह भी स्पष्ट करना होगा कि एक्सपायर्ड बेसन ग्राहक तक कैसे पहुंचा।
इसके अलावा, FSSAI ने प्रभावित स्टॉक हटाने, ग्राहकों को जानकारी देने और जरूरत पड़ने पर रिफंड उपलब्ध कराने के लिए उठाए गए कदमों का ब्योरा मांगा है। कंपनी को यह भी बताना होगा कि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए क्या सुधारात्मक कदम उठाए जाएंगे।
FSSAI ने Zepto से पूरे मामले में लिखित जवाब देने को कहा है। कंपनी के जवाब और जांच के निष्कर्षों के बाद ही आगे की स्थिति स्पष्ट होगी।
क्विक कॉमर्स से सामान खरीदते समय इन 5 बातों का रखें ध्यान
- एक्सपायरी डेट देखें: खाद्य पदार्थ खरीदते समय पैकेट पर लिखी मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी डेट जांचें।
- पैकेट की सील जांचें: सील टूटी होने या पैकेट खराब होने पर उत्पाद का इस्तेमाल न करें।
- लेबल पढ़ें: सामग्री, वजन और इस्तेमाल से जुड़ी जानकारी ध्यान से देखें।
- बिल संभालकर रखें: ऑर्डर और बिल की जानकारी सुरक्षित रखें, ताकि शिकायत करते समय उनका उपयोग किया जा सके।
- खराब सामान की शिकायत करें: एक्सपायर्ड या खराब उत्पाद मिलने पर तस्वीर लें और कंपनी के कस्टमर केयर से संपर्क कर रिफंड या रिप्लेसमेंट मांगें। जरूरत पड़ने पर खाद्य सुरक्षा विभाग में भी शिकायत करें।
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