HomeAdministrativeजिया मामले में CBI कोर्ट ने सूरज पंचोली को किया बरी, इंस्टाग्राम...

जिया मामले में CBI कोर्ट ने सूरज पंचोली को किया बरी, इंस्टाग्राम पर लिखीं…

जी, हां जिया खान सुसाईड मामले में आज सीबीआई की एक विशेष अदालत ने अभिनेता सूरज पंचोली को बरी कर दिया। उन पर कथित तौर पर अभिनेत्री को आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाया गया था।

मुंबई में सीबीआई की विशेष अदालत के न्यायाधीश एएस सैय्यद ने कहा- सबूतों की कमी के कारण, यह अदालत आपको पकड़ नहीं सकती (सूरज पंचोली) दोषी, इसलिए बरी किया जाता है।

फैसले के कुछ ही घंटों बाद, सूरज ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर भगवान में अपने विश्वास को व्यक्त करते हुए एक स्टोरी साझा की। उन्होंने लिखा, ‘द ट्रुथ ऑलवेज विन’ (हाथ जोड़कर और लाल दिल वाले इमोजी के साथ)।

CBI के अनुसार, 10 जून, 2013 को जांच शुरू करने वाली मुंबई पुलिस द्वारा जब्त किया गया पत्र जिया खान द्वारा लिखा गया था। सीबीआई ने दावा किया कि नोट में कथित तौर पर सूरज पंचोली के हाथों उसके “निकट संबंध, शारीरिक शोषण और मानसिक और शारीरिक यातना” के बारे में बताया गया था, जिसके कारण जिया ने आत्महत्या कर ली। सत्र अदालत के कहने के बाद मामला 2021 में एक विशेष सीबीआई अदालत को सौंप दिया गया था।

दोनों पक्षों की अंतिम दलीलें सुनने के बाद पिछले हफ्ते 28 अप्रैल के लिए मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था

इस मामले पर इसका अधिकार क्षेत्र नहीं था क्योंकि केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने इसकी जांच की थी। विशेष सीबीआई न्यायाधीश एएस सय्यद ने दोनों पक्षों की अंतिम दलीलें सुनने के बाद पिछले हफ्ते 28 अप्रैल के लिए मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।

जिया खान की मां राबिया ने कहा था कि “मैं चाहती हूं कि सच्चाई सामने आए, जिया खान ने अपनी जान नहीं ली। हमने तथ्यात्मक सबूतों के आधार पर सच्चाई को उजागर करने में 10 साल बिताए हैं। अब सही निष्कर्ष निकालना अदालत पर निर्भर है।” पिछले साल, बॉम्बे हाई कोर्ट ने मामले की नए सिरे से जांच की मांग वाली उनकी याचिका खारिज कर दी थी।

अपनी गवाही के दौरान राबिया खान ने सीबीआई कोर्ट को बताया था कि पंचोली जिया खान के साथ शारीरिक और मौखिक दुर्व्यवहार करते थे। उसने यह भी आरोप लगाया कि पुलिस और सीबीआई ने यह साबित करने के लिए कानूनी सबूत एकत्र नहीं किए कि उनकी बेटी ने आत्महत्या की थी।

इसे भी पढ़े- पवन खेड़ा की कोर्ट में होगी पेशी, ट्रांजिट रिमांड पर असम ले जाएगी पुलिस

RELATED ARTICLES
-Advertisement-spot_img
-Advertisement-spot_img
-Advertisement-
-Advertisement-
-Advertisement-

Most Popular

About Khabar Sansar

Khabar Sansar (Khabarsansar) is Uttarakhand No.1 Hindi News Portal. We publish Local and State News, National News, World News & more from all over the strength.