ग्रेटर नोएडा में पंजाब नेशनल बैंक (PNB) के ग्राहकों के फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) और सेविंग्स अकाउंट से 35 करोड़ रुपये गायब होने का मामला सामने आया है। बताया गया है कि ग्राहकों ने न तो किसी दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए और न ही कोई ओटीपी साझा किया। इसके बावजूद उनके खातों से रकम निकल गई।
बैंक में लोग अपनी जिंदगीभर की कमाई और वर्षों की बचत जमा करते हैं। ऐसे में बिना अनुमति खाते से पैसे निकलना किसी भी ग्राहक के लिए चिंता का विषय है। हालांकि, हर तरह की बैंकिंग धोखाधड़ी को रोकना संभव नहीं है, लेकिन कुछ सावधानियां बरतकर नुकसान का जोखिम कम किया जा सकता है।
BankBazaar के CEO अधिल शेट्टी ने NDTV को बताया कि ग्राहकों को संदिग्ध ट्रांजैक्शन की जानकारी मिलते ही जरूरी कदम उठाने चाहिए। उन्होंने धोखाधड़ी की शिकायत करने और समाधान पाने के लिए पांच तरीके बताए हैं।
1. बैंक को तुरंत दें जानकारी
खाते में अनधिकृत ट्रांजैक्शन का मैसेज मिलते ही बैंक को सूचित करें। कस्टमर केयर या नेट बैंकिंग ऐप के माध्यम से डेबिट/क्रेडिट कार्ड, UPI और इंटरनेट बैंकिंग सेवाओं को तुरंत ब्लॉक करवाएं। यदि पासवर्ड या पिन में बदलाव हुआ है, तो इसकी जानकारी भी बैंक को दें।
2. तीन कार्य दिवसों के भीतर करें शिकायत
RBI के नियमों के मुताबिक, थर्ड-पार्टी ब्रीच या बैंक की लापरवाही के कारण खाते से पैसे कटने पर यदि ग्राहक तीन कार्य दिवसों के भीतर बैंक को सूचना देता है, तो उसकी देनदारी शून्य (Zero Liability) हो जाती है। ऐसे में बैंक को पूरी रकम लौटानी होगी। शिकायत का रेफरेंस नंबर और लिखित पावती जरूर रखें।
3. पुलिस और साइबर सेल को दें सूचना
डिजिटल पेमेंट या साइबर फ्रॉड का संदेह होने पर तुरंत नेशनल साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 पर कॉल करें। इसके अलावा नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पर भी शिकायत दर्ज कराएं। ट्रांजैक्शन ID, तारीख, रकम और स्क्रीनशॉट जैसी जानकारियां तैयार रखें।
4. धोखाधड़ी से जुड़े सभी सबूत संभालें
बैंक स्टेटमेंट, SMS, ईमेल अलर्ट, ट्रांजैक्शन के स्क्रीनशॉट और बैंक से हुई बातचीत की कॉपी सुरक्षित रखें। बैंक शाखा जाने की तारीख और बातचीत का विवरण भी नोट करें। बैंक की ओर से मिले लिखित जवाब को भी संभालकर रखें।
5. बैंक से जवाब नहीं मिले तो RBI लोकपाल से करें शिकायत
यदि बैंक शिकायत के 30 दिनों के भीतर जवाब नहीं देता या उसका जवाब संतोषजनक नहीं है, तो RBI लोकपाल (RBI Ombudsman) के पास शिकायत की जा सकती है। इसके लिए जरूरी दस्तावेजों के साथ CRPC@rbi.org.in पर ईमेल भेज सकते हैं। सहायता के लिए RBI के राष्ट्रीय टोल-फ्री नंबर 14448 पर भी संपर्क किया जा सकता है।
बैंक फ्रॉड होने पर तुरंत याद रखें ये 10 जरूरी बातें
- खाते में संदिग्ध ट्रांजैक्शन दिखते ही बैंक को सूचना दें।
- डेबिट और क्रेडिट कार्ड को तुरंत ब्लॉक करवाएं।
- UPI और इंटरनेट बैंकिंग सेवाएं बंद करवाएं।
- पासवर्ड और पिन में बदलाव की जानकारी बैंक को दें।
- तीन कार्य दिवसों के भीतर औपचारिक शिकायत दर्ज कराएं।
- बैंक से शिकायत का रेफरेंस नंबर जरूर लें।
- साइबर फ्रॉड होने पर 1930 पर कॉल करें।
- नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पर शिकायत करें।
- बैंक स्टेटमेंट, SMS और ईमेल जैसे सबूत सुरक्षित रखें।
- 30 दिनों में बैंक का जवाब न मिलने पर RBI लोकपाल से संपर्क करें।
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