ब्रेकिंग लखनऊ खबर संसार।नवरात्र तक नहीं खुलेगी चिकन मटन की दुकानें। जी हा यूपी में इस पर एक्शन होने लगा है।यूपी में नवरात्र पर ना बकरा ना चिकन! यानि नवरात्र नानवेज। जी हा यूपी में योगी सरकार ने फरमान जारी किया है की नवरात्र तक चिकन मटन नहीं बिकेगा यानी नवरात्र तक इनकी दुकानें बंद रहेगी। ना मानने पर लाइसेंस कैंसिल।
नवरात्र में नहीं खुलेगी चिकन मटन की दुकानें ,अन्यथा होगा लाइसेंस कैंसिल
गाजियाबाद में इस पर कार्यवाही इस एलान के बाद एक्शन में आई सरकार। दुकान दुकान चेकिंग होनी लग गई है। जो खोलता दिखा उसका लाइसेंस कैंसिल किया जा रहा है।
बताते चले की निम्न शर्तों को पूरा करना होता है चिकन मटन की दुकानों के लिए।. मीट की दुकान धार्मिक स्थल से 50 मीटर की दूरी पर हो। धार्मिक स्थल के मेनगेट से 100 मीटर की दूरी हो।
2. मीट की दुकान सब्जी या मछली की दुकान के पास नहीं होगी।
3. मीट दुकान के अंदर जानवर या पक्षी नहीं काटे जाएंगे।
4. मीट की दुकानों पर काम करने वालों को सरकारी डॉक्टर से हेल्थ सर्टिफिकेट लेना होगा।
5. मीट की क्वॉलिटी पशु डॉक्टर से प्रमाणित करवानी होगी।
6. शहरी इलाकों में सर्किल ऑफिसर, नगर निगम और फूड सेफ्टी एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन से एनओसी लेनी होगी।
7. ग्रामीण इलाकों में ग्राम पंचायत, सर्किल अफसर और एफएसडीए एनओसी देंगे।
8. मीट दुकानदार बीमार या प्रेगनेंट जानवर नहीं काट सकेंगे।
9. मीट दुकानदार हर छह महीने पर अपनी दुकान की सफेदी करवाएंगे।
10. मीट काटने के चाकू और दूसरे धारदार हथियार स्टील के होंगे।
11. मीट दुकान में कूड़े के निपटारे के लिए समुचित व्यवस्था होगी।
12. बूचडख़ानों से खरीदे गए मीट का पूरा हिसाब-किताब रखना होगा।
13. मीट इंसुलेटेड फ्रीजर वाली गाडिय़ों में ही बूचडख़ानों से ढोया जाए।
14. मीट को जिस फ्रिज में रखा जाएगा उसका दरवाजा पारदर्शी होगा।
15. मीट की दुकान में गीजर जरूरी होगा।
16. दुकान के बाहर पर्दे या गहरे रंग ग्लास लगा हो ताकि किसी को मीट नजर न आए।
17. एफएसडीए के किसी मानक का उल्लंघन होते ही लाइसेंस रद्द हो जाएगा।



