दिल्ली में 18 दिसंबर से BS-6 से नीचे के डीज़ल और पेट्रोल वाहन पूरी तरह प्रतिबंधित हो जाएंगे। इस फैसले का उद्देश्य राजधानी में बढ़ते वायु प्रदूषण को नियंत्रित करना है। सिर्फ दिल्ली रजिस्ट्रेशन वाले वाहन ही शहर में चल पाएंगे।
बाहरी राज्यों के वाहन नहीं कर पाएंगे प्रवेश
दिल्ली के बाहर से रजिस्टर्ड प्राइवेट वाहनों को राजधानी में प्रवेश नहीं मिलेगा। पर्यावरण मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि जिन वाहनों के पास वैध पीयूसीसी (पोल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट) नहीं होगा, उन्हें पेट्रोल या डीज़ल भरवाने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
निर्माण सामग्री ले जाने वाले ट्रकों पर सख्त नियम
दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि निर्माण सामग्री ले जाने वाले ट्रकों पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा और नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन जब्त किए जाएंगे। यह कदम प्रदूषण नियंत्रण के लिए उठाया गया है।
शहर में प्रदूषण नियंत्रण के लिए सख्त कार्रवाई
दिल्ली सरकार ने प्रदूषण नियंत्रण को गंभीरता से लिया है। BS-6 से नीचे के वाहनों पर प्रतिबंध से हवा की गुणवत्ता में सुधार की उम्मीद है। सरकार ने यह भी चेतावनी दी है कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
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