खबर संसार चंडीगढ़। पंजाब में विधायको को अब मिलेंगी एक ही पेंशन! क्या पूरे देश में भी यही होना चाहिए! उठ रही आवाज। जी हा भारत मैं विधायक को उतनी पेंशन अलग से मिलती थी जितनी बार वो विधायक बनता था। लेकिन पंजाब गवर्नर बनवारी लाल ने इस पर मोहर लगा दी है की एक विधायक को जीवन में सिर्फ एक बार ही पेंशन मिलेगी,भले ही वो कितनी बार भी विधायक निर्वाचित हुआ हो।
पंजाब में विधायको को अब मिलेंगी एक ही पेंशन! क्या पूरे देश में भी यही होना चाहिए! उठ रही आवाज
पंजाब में पूर्व विधायकों की एक से अधिक पेंशन की संख्या सीमित करने के लिए स्टेट लेजिसलेचर मेंबर्स पेंशन एंड मेडिकल फैसिलिटीज रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल 2022 को पंजाब विधानसभा में पारित होने के 1 महीने से भी अधिक समय बाद शनिवार को प्रदेश के राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित ने भी अपनी स्वीकृति दे दी इसके साथ ही पंजाब सरकार ने शनिवार को इसे अधिसूचित भी कर दिया और आधिकारिक गजट में शामिल कर लिया मुख्यमंत्री भगवत मान ने एक ट्वीट कर कहा कि राज्यपाल ने विधेयक को अपनी स्वीकृति दे दी है ।
पंजाब सरकार में वित्त मंत्री हरपाल चीमा का कहना है कि इससे सरकारी खजाने के कम से कम 100 करोड रुपए बचेंगे उन्होंने कहा कि वह करदाताओं का पैसा बचाने की दिशा में उठाए गए कारगर कदम है भगवत मान ने पंजाब का मुख्यमंत्री पद संभालने के बाद विधायक की एक से ज्यादा पेंशन सीमित करने की घोषणा की थी लेकिन इसे अधिसूचित कराने में 4 महीने से भी अधिक समय लगा पंजाब विधानसभा में या विधायक बीती 30 जून को पारित हुआ था दरअसल इस अध्यादेश पर राज्यपाल ने पहले अपनी मंजूरी इस दलील के साथ रोकी रखी थी की इसे बतौर विधयेक ही विधानसभा में प्रस्तुत किया जाए। वैसे पंजाब मंत्रिमंडल ने अध्यादेश बीती 2 मई को पारित किया था इस तरह की सूचना में विलंब के चलते सरकार को विधायकों को कई पेंशन का भुगतान करना पड़ रहा था। बहरहाल राज्यपाल की स्वीकृति ऐसे समय में आई है जब सरकार इस वजह से ना उम्मीद हो चली थी कि राज्यपाल ने तो अनुबंधित कर्मचारी विधायक पर भी अपनी मंजूरी नहीं दी थी। चूंकि प्रदेश में विधायको की पेंशन सीमित करने का यह वित्त विधेयक था।ऐसे में सरकार राज्यपाल को रिमाइंडर भी नहीं भेज सकती थी लेकिन अब राज्यपाल ने इस पर अपनी स्वीकृति दे दी। मंजूरी से सरकारी खजाने को ₹100 करोड़ का हर माह फायदा होंगा। जो भी हो अब पंजाब का हर विधायक 75100 रुपए की केवल एक पेंशन पाने का ही हकदार होगा । फिर चाहे वो कितनी ही बार क्यों न विधायक निर्वाचित हुआ हो ।
