नैनीताल, खबर संसार। अब विवाह (marriage) समारोह में 200 की जगह केवल 100 ही व्यक्ति शामिल हो पाएंगे व विवाह समारोह तथा अन्य कार्यक्रमों से सम्बन्धित अनुमति उपजिलाधिकारी से लेनी होगी।
यह आदेश जिलाधिकारी धीराज सिंह गर्ब्याल ने दी। उन्होंने कहा कि शासन द्वारा देर रात जारी कि गई एसओपी जनपद में तत्काल प्रभाव से प्रभावी कर दी गई है। मास्क न पहने वाले लोगो को जुर्माना 200 रूपये से बढाकर 500 रूपये कर दिया है। उन्होेने उपजिलाधिकारी तथा पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिये है कि वर्तमान में गाइडलाइन का सख्ती से पालन कराया जाए। (marriage)
मास्क न पहने वाले से बरती जायेगी सख्ती
उल्लघंन करने वाले लोगो पर सख्त कारवाई की जाए। उन्होने कहा कि लापरवाही से मास्क पहने वाले से भी सख्ती बरती जाये। उन्होने कहा कि जनपद में बाहर से आने वाले व्यक्तियों को आरटीपीसीआर निगेटिव रिर्पोट चैकपोस्ट में ही चैक की जाये। बिना निगेटिव रिर्पोट न लाने वाले व्यक्तियों को प्रवेश न दिया जाये।
श्री गर्ब्याल ने बताया कि अगर किसी भी व्यक्ति में कोविड के लक्षण पाये जाते है इसके लिए अधिकारियों द्वारा भविष्य में स्थिति अधिक न बिगडे। इसके लिए वर्तमान गाइडलाईन का सख्ती से पालन कराया जाये। उल्लघंन करने वालों पर सख्त कारवाई की जाये। (marriage)
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उन्होने कहा कि सीमाओ पर आवश्यकतानुसार चेकपोस्ट बनाए जाएं और बिना आरटीपीसीआर निगेटिव रिर्पोट के किसी भी व्यक्ति को प्रवेश न करने दिया जाये। उन्होनेे कहा कि तत्परता से कोविड अस्पताल बनाये तथा अधिक से अधिक टैस्टिंग पर फोकस किया जाये।
जिलाधिकारी ने बताया कि कोविड इलाज के लिए जरूरी दवाईयों की काला बाजारी ना हो यदि कोई विक्रेता काला बाजारी में लिप्त पाया जाता है तो सम्बन्धित विके्रता का तत्काल लाइसेंस निरस्त करते हुए सख्त कार्यवाही अमल में लाई जाये। कोरोना के इलाज से सम्बन्धित दवाईयां एवं उपकरणों की कीमतों को निर्धारित की जाये। (marriage)