अगले हफ्ते नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) फास्टैग (FASTag) से जुड़े कई नियमों में बदलाव करेगी। इन नए रुल्स के बारे में आपको जरुर जानना चाहिए। अक्सर ऐसी स्थिति बन जाती है कि आप टोल प्लाजा पर पहुंच जाते हैं और वहां पता चलता है कि आपके फास्टैग में बैलेंस कम है या खत्म हो गया है । ऐसे में आपको दोगुना चार्ज देना पड़ता है और यह सचमुच में सही भी नहीं है। अगले हफ्ते 17 फरवरी से फास्टैग के नए नियम लागू होंगे, इन नियमों के बारे में आपको पता होना चाहिए, जिससे आप दोगुनी फीस देने से बच जाएंगे।
17 फरवरी को लागू होंगे नए नियम
हाल ही में NPCI ने 28 जनवरी 2025 को एक सर्कुलर जारी किया था और उसमें FASTag बैलेंस वैलिडेशन के नए नियम बताए थे। आपका फास्टैग अगर ब्लैकलिस्ट हो जाता है तो उसे ठीक करने के लिए आपके पास थोड़ा और समय होगा। नए नियम 17 फरवरी 2025 से लागू होंगे।
घबराने की जरुरत नहीं
कई बार होता है कि हम सभी फास्टैग रिचार्ज करना ही भूल जाते हैं। जिस कारण से वह ब्लैकलिस्ट हो जाता है। लेकिन, अब लोगों को घबराने की जरुरत नहीं है। एनपीसीआई द्वारा नियमों में काफी बदलाव के बाद अब ऐसा है कि आपका फास्टैग यदि ब्लैकलिस्ट हो जाता हो जाता है तो उसे दोबार एक्टिवेट करने के लिए आपके पास कुछ और समय होगा।
क्या है खास नियम
यदि आप वाहन लेकर टोल प्लाजा से गुजर रहे हैं, तो उस दौरान आपके फास्टैग के ब्लैकलिस्ट होने के समय के बीच के अंतराल के आधार पर आपके ट्रांजैक्शन की जांच होगी। इसके अलावा, आपका टैग रीडर के पढ़ने के समय से 60 मिनट बाद तक एक्टिव नहीं है, तो आपका पेमेंट डिक्लाइन हो जाएगा। बता दें कि, इस डिक्लाइन का कारण कोड 176 होगा।
कैसे ठीक कर सकते हैं
यदि आपका FASTag ब्लैकलिस्टेड है तो उसे ठीक करने के लिए आपके पास कुल 70 मिनट का समय होगा। कम बैलेंस की वजह से, केवाईसी अपडेट न होने की वजह से या रजिस्ट्रेशन नंबर में गड़बड़ी की वजह से ब्लैकलिस्ट हुए हों, यदि आपके पास 70 मिनट का समय होगा। इसके अतिरिक्त रिचार्ज करते ही आपका फास्टैग एक्टिव हो जाएगा। लेकिन, एक बात जान लीजिए कि टोल प्लाजा पर इस जानकारी को अपडेट होने में 20 मिनट तक लग सकते हैं।
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