केंद्र सरकार के नए कानून के खिलाफ ट्रक ड्राइवरों के विरोध प्रदर्शन को कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने समर्थन दिया. इसी बहाने वह केंद्रों पर भी निशाना साधते हैं। उन्होंने बुधवार (3 जनवरी) को माइक्रोब्लॉगिंग साइट एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर पोस्ट किया और केंद्र को डाइवरों के सुविधाओं का ख्याल रखने की सलाह दी।
उन्होंने ट्रक ड्राइवरों की हड़ताल को लेकर केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए पिछले मंगलवार को भी ऐसी ही पोस्ट प्रकाशित की थी। गांधी ने तर्क दिया कि केंद्र सरकार ने ऐसे कानून बनाए जिससे लोगों को कठिनाई हुई।
” ड्राइवर्स हमारी अर्थव्यवस्था के पहिए?”
कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने हिट-एंड-रन मामलों पर नए कानून के खिलाफ ट्रक ड्राइवरों के विरोध पर लिखा, “ड्राइवर्स हमारी अर्थव्यवस्था और प्रगति के पहिये हैं। वे बेहद कम पैसे पर, तरह-तरह की मुश्किलें झेलते हुए कठिन जीवनशैली के साथ काम करते हैं। कानून और सिस्टम को इनके प्रति मानवीय होना चाहिए। ”
प्रियंका गांधी ने कहा, “हर जान कीमती है। हर एक की रक्षा सरकार का कर्त्तव्य है। कानून का उद्देश्य जनसामान्य के जीवन को आसान, सुरक्षित और न्याय देना है न कि लाखों लोगों को अत्याचार, वसूली, कैद व आर्थिक दिवालियेपन की ओर धकेलना।
” सरकार जनता के खिलाफ कानून क्यों बनाती है?”
कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव ने कहा था, “कृषि कानून किसानों के खिलाफ। श्रम कानून मजदूरों के खिलाफ। नागरिकता कानून नागरिकों के खिलाफ। यह सरकार हमेशा जनता के ही खिलाफ कानून क्यों बनाती है? न तो प्रभावित पक्ष की राय ली जाती है, न ही विपक्ष से चर्चा की जाती है। विपक्ष के करीब 150 सांसदों को निलंबित करके ड्राइवर्स के विरुद्ध एक ऐसा कानून बनाया जो उन्हें वसूली, प्रताड़ना और दुरूह कानूनी प्रक्रिया के चक्रव्यूह में झोंक देगा।”
ड्राइवरों का समर्थन करते हुए प्रियंका गांधी ने अपने ट्वीट में आगे लिखा, “जीतोड़ मेहनत, विषम परिस्थितियों में गुजर-बसर कर अपने परिवार का पेट पाल रहे 35 लाख ड्राइवर आज परेशान हैं। रोजी-रोटी और अस्तित्व पर आये इस संकट से उनमें उथल-पुथल मची हुई है। सत्ता में बैठे लोगों को यह नहीं भूलना चाहिए कि लोकतंत्र सबकी राय और भागीदारी से चलता है।”
आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने हिट एंड रन मामले में नया कानून बनाया है। दुर्घटना के बाद मौके से फरार होने वाले और पुलिस को सूचना नहीं देने वाले चालकों को 10 साल तक की जेल का प्रावधान रखा गया है, जिसके खिलाफ ट्रक चालकों ने हड़ताल की थी। हालांकि केंद्र सरकार ने फिलहाल स्पष्ट कर दिया है कि यह कानून अभी लागू नहीं होगा, जिसके बाद हड़ताल खत्म हुई है।
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