HomeLife Styleसोशल मीडिया से कमाई करने वालों के लिए 31 अगस्त की डेडलाइन

सोशल मीडिया से कमाई करने वालों के लिए 31 अगस्त की डेडलाइन

सोशल मीडिया अब केवल इंटरटेनमेंट का जरिया नहीं रह गया है। इंस्टाग्राम, यूट्यूब, एक्स और दूसरे प्लेटफॉर्म पर वीडियो या रील्स बनाकर बहुत से लोग हर महीने कमाई कर रहे हैं। किसी को कंपनी से एड मिलते हैं, तो कोई ब्रांड के साथ काम करता है। कई लोगों की कमाई सीधे प्लेटफॉर्म से होती है, जबकि कुछ लोग खरीदारी पर मिलने वाले कमीशन से कमाते हैं।

यह कमाई सिर्फ बैंक खाते में आने वाला पैसा नहीं है, बल्कि इस पर इनकम टैक्स भी लगता है। सोशल मीडिया से लगातार कमाई करने वाले क्रिएटर्स को अपनी आय इनकम टैक्स फॉर्म में सही तरीके से दिखानी होगी।

31 अगस्त 2026 क्यों है खास?

वित्त वर्ष 2025-26 की इनकम के लिए जिन क्रिएटर्स की इनकम होती है, उनके लिए इनकम टैक्स फॉर्म जमा करने की आखिरी तारीख 31 अगस्त 2026 है। इनकम टैक्स विभाग ने भी इस तारीख को लेकर लोगों को याद दिलाया है।

हालांकि, हर क्रिएटर के लिए यही तारीख जरूरी नहीं है। अगर किसी व्यक्ति के खाते में टैक्स की जांच जरूरी है, तो उसके लिए डिटेल जमा करने की लास्ट डेट 31 अक्टूबर 2026 है।

देर से फॉर्म भरने पर क्या होगा?

अगर आपकी डिटेल जमा करने की डेट 31 अगस्त है और आपने समय पर फॉर्म नहीं भरा, तो बाद में भी फॉर्म जमा किया जा सकता है। हालांकि, देर से फॉर्म भरने पर 5,000 रुपये तक की लेट फीस और बकाया टैक्स पर लागू ब्याज देना पड़ सकता है।

इसलिए सोशल मीडिया से कमाई करने वाले लोगों को अपनी सालभर की पूरी कमाई, ब्रांड से मिले भुगतान, कमीशन और दूसरे लाभ का हिसाब जुटाकर समय पर फॉर्म जमा कर देना चाहिए।

10 जरूरी बातें

  1. सोशल मीडिया से होने वाली कमाई पर इनकम टैक्स लगता है।
  2. इंस्टाग्राम से होने वाली कमाई को आय में दिखाना होगा।
  3. यूट्यूब से मिलने वाला एड का पैसा भी कमाई में शामिल हो सकता है।
  4. कंपनियों से मिलने वाला भुगतान भी आय का हिस्सा हो सकता है।
  5. खरीदारी पर मिलने वाला कमीशन भी कमाई में शामिल हो सकता है।
  6. लगातार सोशल मीडिया से कमाई करने वालों को आय सही तरीके से दिखानी होगी।
  7. वित्त वर्ष 2025-26 की इनकम के लिए 31 अगस्त 2026 की तारीख अहम है।
  8. कुछ मामलों में डिटेल जमा करने की आखिरी तारीख 31 अक्टूबर 2026 है।
  9. देरी से फॉर्म भरने पर 5,000 रुपये तक की लेट फीस लग सकती है।
  10. बकाया टैक्स पर लागू ब्याज भी देना पड़ सकता है।


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