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धार्मिक स्थलों एवं सार्वजनिक स्थलों पर ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर नियंत्रण इस तरह रहेगा

खबर संसार हल्द्वानी । धार्मिक स्थलों एवं सार्वजनिक स्थलों पर ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर नियंत्रण इस तरह रहेगा। जानिए किस तरह। जी हा ध्वनि विस्तारक यंत्रों  के उपयोग हेतु निम्न समय सीमा निर्धारित की गई है-जिसमे इंडस्ट्रियल एरिया में दिन में 75 डेसीबल रात्रि में 70 डेसिबल तथा कमर्शियल एरिया – दिन में 65 डेसिबल रात्रि में 55 डेसिबल तथा आवासीय एरिया – दिन 55 डेसिबल रात्रि 45 डेसीबल और साइलेंस जोन – दिन 50 डेसीबल रात्रि 40 डेसीबल।

धार्मिक स्थलों एवं सार्वजनिक स्थलों पर ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर नियंत्रण इस तरह रहेगा

आज कोतवाली हल्द्वानी में अपर पुलिस अधीक्षक हल्द्वानी के निर्देश के क्रम में *माननीय उच्च न्यायालय द्वारा न्यायालय में दाखिल याचिका में पारित आदेश* *जिसमें धार्मिक स्थलों एवं सार्वजनिक स्थलों पर ध्वनि विस्तारक यंत्रों के नियंत्रित प्रयोग* का पालन कराते जाने के संबंध में थाना हल्द्वानी सभागार में पुलिस उपाधीक्षक प्रशिक्षु विमल रावत व श्री अरुण कुमार सैनी प्रभारी निरीक्षक कोतवाली हल्द्वानी की उपस्थिति में शहर हल्द्वानी क्षेत्र के सभी प्रमुख धार्मिक स्थलों के प्रबंधक,पुजारी,मौलवी, ग्रंथि, पादरी एवं समस्त बारात घर बैंकट हॉल संचालक, डीजे संचालकों व बैंड संचालकों के साथ गोष्ठी का आयोजन किया गया एवं सभी को माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के संबंध में अवगत कराया गया। सभी लोगो ने सहयोग की हामी भरी।

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