अगर आप भी सरकार की राशन योजना का फायदा उठाने के लिए Ration Card (राशन कार्ड) बनवाना चाहते हैं तो हम आपको पूरी प्रक्रिया बता देंते हैं। सरकार की तरफ से गरीबों को कम कीमत पर राशन कार्ड के जरिये गेहूं और चावल मुहैया कराया जाता है।
केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना (PMGKY) के अंतर्गत गरीबों को मुफ्त राशन देने की योजना है दरअसल, कुछ लोग Ration Card (राशन कार्ड) केवल इसलिए नहीं बनवा पाते क्योंकि उन्हें इसके प्रोसेस के बारे में पूरी जानकारी नहीं होती।
सरकार द्वारा तीन तरह के राशन कार्ड बनाये जाते है। पहला बीपीएल कार्ड (BPL) गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वालों के लिए होता है। दूसरा एपीएल कार्ड (APL Card) गरीबी रेखा से ऊपर जीवन यापन करने वालों के लिए होता है। तीसरा अंत्योदया कार्ड (AAY) है, यह कार्ड ज्यादा ही गरीब लोगों का बनाया जाता है।
Ration Card बनवाने के लिए जरूरी दस्तावेज
- राशन कार्ड के लिए आवेदन के लिए परिवार के सभी सदस्यों के आधार कार्ड हो।
- आवेदनकर्ता उत्तर प्रदेश का निवासी हो।
- आवेदनकर्ता के परिवार से कोई भी सदस्य सरकारी नौकरी में नहीं हो।
- आवेदक के पास कोई भी चार पहिया गाड़ी न हो।
- शहर में अपनी कमाई से खरीदा गया 100 गज का प्लॉट न हो।
- आवेदनकर्ता का आय प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज फोटो, बैंक अकाउंट डिटेल और वोटर आईडी कार्ड।
ऑनलाइन आवेदन के लिए क्या करें?
- सबसे पहले खाद्य एवं रसद विभाग की आधिकारिक वेबसाइट https://fcs।up.gov।in/ पर जाएं।
- यहां होमपेज पर दिए गए डाउनलोड फॉर्म पर जाकर क्लिक करें।
- Ration Card एप्लीकेशन का ऑप्शन आएगा। इसमें ग्रामीण और नगरीय दो विकल्प मिलेंगे।
- संबंधित फॉर्म को डाउनलोड करके फॉर्म को सही से भर दें।
- फॉर्म भरने के बाद जरूरी दस्तावेजों के साथ तहसील स्तर पर जमा कर दें।
- तहसील स्तर पर सत्यापन होने के कुछ दिन बाद आपका राशन कार्ड बन जाएगा।
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