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एड्स, गर्भपात और मारपीट मामले में नई और पुरानी धाराओं में मामला दर्ज!

खबर संसार हल्द्वानी. एड्स, गर्भपात और मारपीट मामले को नई और पुरानी धाराओं में मामला दर्ज!जी हा मामला बनभूलपुरा थाने का है एसओ नीरज भाकुनी ने बताया पुरानी आईपीसी के दहेज़ एक्ट और नई बीएनएस की धारा 115(2)351(2)और 85 के तहत पीड़िता के पति जेठ सास ननद समेत ससुराल पक्ष के 7 लोगो के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है पत्नी का कहना है उसे धोखा देकर निकाह किया गया जबकि पति ऐड्स रोग से पहले ही पीड़ित है.

एड्स, गर्भपात और मारपीट मामले को नई और पुरानी धाराओं में मामला दर्ज!

पाठकों को बताये चले कि एड्स यानि एक्वार्ड इम्यून डेफिशियेंसी सिंड्रोम का वायरस रक्त कोशिकाओं को नष्ट करके मानव शरीर को नुकसान पहुंचाता है इधर वनभूलपुरा थाना क्षेत्र में एक एचआईवी (एड्स) संक्रमित युवक की धोखे में रखकर स्वस्थ युवती से शादी कराने का मामला सामने आने के बाद कई चौंकाने वाली बातें सामने आई हैं.पीड़ित विवाहिता ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि मामले की पूछताछ करने पर पता चला कि उसका पति पहले से ही एचआईवी पॉजिटिव था, जिसका स्थानीय हकीम से उपचार भी चल रहा था। पीड़िता का आरोप है कि शादी के समय उससे यह बात छिपाई गई.पीड़िता का आरोप है कि वर्ष 2022 में दोबारा गर्भवती होने पर उसकी ननद ने बुखार की गोलियां बताकर गर्भपात की गोलियां खिला दीं, जिससे उसका गर्भपात हो गया। बीती तीन जुलाई की रात उसके पति, जेठ, सास व ननद ने मारपीट की.

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