खबर संसार नैनीताल.झूठी निकली नैनीताल पुलिस की बनाई कहानी हाईकोर्ट ने मामला किया ख़ारिज! जी हाउत्तराखंड उच्च न्यायालय ने पुलिस की कहानी को खारिज और एफआईआर को रद्द करते हुए कहा कि भवाली थाने में कांस्टेबल से मारपीट और तोड़फोड़ के आरोप के साक्ष्य खरे नहीं उतरते खरीदे नहीं उतरते. कोर्ट ने देवेंद्र मेहरा उसके साथी पारस पर दर्ज मुकदमा रद्द करते हुए कहा कि गंभीर रूप से घायल व्यक्ति का उपचार के दौरान अस्पताल से थाने में जाकर हंगामा करना संभव नहीं लगता.
झूठी निकली नैनीताल पुलिस की बनाई कहानी हाईकोर्ट ने मामला किया ख़ारिज!
न्यायमूर्ति आशीष नेथानी की एकलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई मामले के अनुसार 27 जून 2023 की रात कांस्टेबल हयात चंद ने भवाली थाने में एफआईआर दर्ज कराई जिसमें आरोप था देवेंद्र पारस शराब के नशे में थाने पहुंचे और नुकसान पहुंचाया इसी आधार पर आईपीसी की धारा 323 353 504 506 और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया उसी रात देवेंद्र के भाई ने भी एफआईआर दर्ज कराई कि देवेंद्र शाम को ही बार में झगड़े में घायल हो गया बाद में उसे सुशीला तिवारी अस्पताल में रेफर किया गया था मेडिकल रिकॉर्ड में इस बात की पुष्टि हुई कोर्ट ने मामले में सीजेएम नैनीताल की ओर से जारी सम्मन आदेश को निरस्त करते हुए फिर से जुड़ी सभी कार्रवाई खत्म कर दी है



