खबर संसार, नई दिल्ली: सावधान – अगर करते हैं Check से पेमेंट, आप जानते हैं Check से पेमेंट करना भी खतरे से खाली नही है। किसी संस्थाा या व्यक्ति को चेक जारी करने से पहले ज्यादा सावधान होने की जरूरत है। भारतीय रिजर्व बैंक ने सभी बैंकों के नियमों में भारी बदलाव किए हैं। अब आपको चेक से पेमेंट करने और EMI के मामले में ज्यादा अलर्ट रहना होगा।
ये बदलाव 1 अगस्त 2021 से लागू हो चुके हैं। सू़त्रों के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक ने नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस (NHCH) को 24 घंटे चालू रखने का निर्णय लिया है। ये RBI का नया नियम सभी बैंकों में लागू होगा। जल्दबाजी में चेक के साथ की गई लापरवाही नुकसान की वजह बन सकती है। इसलिए जरूरी है कि सावधानी से काम लिया जाए।
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अवकाश के दिन भी क्लियर हो जाएगा Check
अब आपको चेक क्लियर होने का इंतजार नहीं करना होगा। अब अवकाश में भी Check क्लियर हो जाएगा। और चेक क्लियरेंस में समय भी नहीं लगेगा। साथ ही ग्राहकों को भी सतर्क रहना होगा, क्योंकि अब छुट्टी के दिन भी शनिवार को कोई चेक जारी किया है तो वह रविवार को क्लियर हो सकता है। ऐसे में आपको चेक के क्लीयरेंस के लिए हर समय अपने खाते में बैलेंस रखना होगा। वरना अगर आपके अकाउंट में बैलेंस नहीं हुआ तो आपका चेक बाउंस हो जाएगा और आपको पेनाल्टी लग सकती है।
NHCH क्या है
NHCH ( नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस) है। देश में नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (National Payments Corporation of India-NPCI)) के द्वारा NHCH को संचालित किया जाता है। बता दें कि NHCH के जरिए आमतौर पर बल्क पेमेंट किया जाता है। NHCH के जरिए कंपनियां आम आदमी अपनी हर महीने की पेमेंट को आसानी से बगैर किसी चिंता के पूरा करते हैं। बिना किसी टेंशन के पूरा कर लेते है।
