खबर-संसार नई दिल्ली । सुप्रीम कोर्ट में उत्तराखंड सरकार के खिलाफ अवमानना याचिका दायर की गई है मामला राजाजी नेशनल पार्क में 11 किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण कार्य से संबंधित है।जिसमें राजाजी नेशनल पार्क को कार्बेट नेशनल पार्क से जोड़ने वाली सड़क निर्माण पर रोक थी। इसमें कोई क्लीयरेंस वन्य जीव संरक्षण वन आरक्षण से नहीं थी
सुप्रीम कोर्ट ने जुलाई 2019 में आदेश पारित कर राजाजी नेशनल पार्क को कार्बेट नेशनल पार्क से जोड़ने वाली सड़क का निर्माण कार्य को रोक दिया था और कहा था कि वन्य जीव संरक्षण और 1 आरक्षण के लिए बिना यह निर्माण नहीं किया जा सकता कोर्ट ने कहा था कि वन्य प्राणी संरक्षण कानून की धारा 38 के तहत मंजूरी लिए बिना सड़क निर्माण कार्य नहीं किया जा सकता याचिकाकर्ता ने कहा कि राज्य सरकार ने धारा 38 के तहत अप्रूवल नहीं लिया है वहीं सरकार नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्डलाइफ द्वारा को कम से कम नुकसान पहुंचाने के लिए सुझाव करती भी सहमत नहीं है याचिकाकर्ता ने कहा कि लालढांग चिल्लर खाल सड़क निर्माण कार्यों की चालू करना अवैध है बल्कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ जिसमें रोक लगा दी गई थी को जोड़ती है जिसमें तमाम वन्य जीव रहते हैं।