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एक अक्टूबर से डाक विभाग इन सर्विसों का वसूलेगा charge, जाने क्या होगा आप पर असर

आपका खाता अगर डाकघर में है तो यह खबर आपके लिए है। दरअसल, 1 अक्टूबर से डाकघर ने एटीएम कार्ड पर लगने वाले चार्ज (charge) में बदलाव की घोषणा की है। जानकारी के मुताबिक महीने में एटीएम पर किए जाने वाले वित्तीय और गैर वित्तीय लेनदेन को अब सीमित कर दिया गया है।

डाक विभाग द्वारा जारी नए नियम के मुताबिक 1 अक्टूबर से एटीएम कार्ड का सालाना मेंटेनेंसचार्ज 125 रुपये होगा। इस पर आपको अलग से जीएसटी भी देना होगा। यह बदलाव एक अक्टूबर 2021 से लागू होकर 30 सितंबर 2022 तक लागू रहेगा। इसके अलावा डाक विभाग अपने ग्राहकों को भेजे जा रहे एसएमएस अलर्ट के लिए भी 12 रुपये प्लस जीएसटी चार्ज (charge) वसूलेगा।

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एटीएम खोने व पिन के लिए भी देना होगा चार्ज

विभाग ने यह भी कहा है कि अगर कोई ग्राहक अपना एटीएम कार्ड खो देता है और दूसरा एटीएम कार्ड लेना हो तो इस के लिए उसे 300 रुपये प्लस जीएसटी का चार्ज (charge) लिया जाएगा। इतना ही नहीं, एटीएम का पिन खो जाने के बाद डुप्लीकेट पिन के लिए भी चार्ज देना पड़ेगा।

इसके लिए ग्राहकों को 50 रपये के अलावा जीएसटी चार्ज का भी भुगतान करना पड़ेगा। इतना ही नहीं, अगर आपके बचत खाते में बैलेंस की कमी है और उसकी वजह से एटीएम या फिर पीओएस ट्रांजैक्शन रद्द होता है तो भी ग्राहक को उसके लिए 20 रुपये के साथ जीएसटी का भी भुगतान करना पड़ेगा।

फ्री ट्रांजैक्शन भी किया कम

डाक विभाग ने एटीएम पर फ्री ट्रांजैक्शन को भी कम दिया गया है। जानकारी के मुताबिक भारतीय डाक खुद के एटीएम पर पांच मुफ्त ट्रांजैक्शन देगा। इसके बाद प्रति वित्तीय ट्रांजैक्शन पर ₹10 के साथ जीएसटी चार्ज (charge) लिया जाएगा। आदेश में यह भी कहा गया है कि गैर वित्तीय ट्रांजैक्शन के लिए ग्राहकों को पांच मुफ्त ट्रांजैक्शन करने की इजाजत होगी।

उसके बाद 5 रुपये प्लस जीएसटी प्रति ट्रांजैक्शन चार्ज देना होगा। अगर आप दूसरे बैंकों में एटीएम इस्तेमाल करते हैं तो मेट्रो शहरों में आपको तीन मुक्त ट्रांजैक्शन मिलेगा और नॉन मेट्रो शहरों में 5 मुफ्त ट्रांजैक्शन मिलेगा। लेकिन उसके बाद अगर ट्रांजैक्शन किया जाता है तो 8 रुपये प्लस जीएसटी का भुगतान (charge) करना होगा।

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