आम आदमी पार्टी के लिए लोकसभा चुनाव के दौरान एक बड़ी राहत मिल गई है। जी, हां शराब नीति मामले में आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह को जमानत मिल गई है। जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है कि उनमें ये पहली जमानत है।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 6 महीने से ज्यादा कस्टडी में रखा गया। पर्याप्त सबूत उनके खिलाफ नहीं है। ईडी ने कहा कि जमानत पर हमें कोई ऐतराज नहीं है। कोर्ट ने कहा कि जमानत की शर्तें निचली अदालत से तय होंगी। संजय सिंह की देर शाम या कल सुबह तक रिहाई संभव बताई जा रही है।
आम आदमी पार्टी (आप) नेता संजय सिंह, जिन्हें प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने पिछले अक्टूबर में दिल्ली शराब नीति घोटाले से जुड़े कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया था। हालांकि, अदालत ने कहा कि जमानत को मिसाल नहीं माना जा सकता, जबकि जांच एजेंसी ने कहा कि उसे सिंह को जमानत देने पर कोई आपत्ति नहीं है।
जमानत की शर्ते निचली अदालत तय करेगी
संजय सिंह के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि उनके खिलाफ कोई बयान नहीं था। कभी चार्जशीट में बतौर आरोपी नाम नहीं लिया गया। सिर्फ 2 मौकों पर कहा गया कि एक करोड़ रुपये लिए गए। सब आरोप पूरी तरह से वेग हैं। इस मामले की सुनवाई के दौरान ईडी ने जमानत याचिका का विरोध नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जमानत की शर्ते निचली अदालत तय करेगी।
आप नेता ने दिल्ली हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती देते हुए फरवरी में सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था, जिसने दिल्ली शराब घोटाले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया था। दिल्ली हाईकोर्ट ने 7 फरवरी को सिंह की जमानत याचिका खारिज कर दी थी, जो दिल्ली से राज्यसभा के लिए फिर से चुने गए हैं, लेकिन निचली अदालत को सुनवाई शुरू होने पर तेजी लाने का निर्देश दिया था। ईडी ने हाईकोर्ट में दावा किया था कि सिंह कथित घोटाले में एक प्रमुख साजिशकर्ता है और उसे अपराध से 2 करोड़ रुपये की आय प्राप्त हुई है।
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