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तीन महीने में ले निर्णय हाईकोर्ट ने तीन माह दिए सरकार को मामला”लछमपुर नकायल और विजयपुर पहाड़पानी को सड़क एवं पुलों से जोड़ने”

खबर संसार नैनीताल।तीन महीने में ले निर्णय हाईकोर्ट ने तीन माह दिए सरकार को मामला”लछमपुर नकायल और विजयपुर पहाड़पानी को सड़क एवं पुलों से जोड़ने”।जी हाहल्द्वानी के ग्राम “लछमपुर नकायल और विजयपुर पहाड़पानी को सड़क एवं पुलों से जोड़ने” का मामला आज फिर उत्तराखंड उच्च न्यायालय मे आया।

तीन महीने में ले निर्णय हाईकोर्ट ने तीन माह दिए सरकार को मामला”लछमपुर नकायल और विजयपुर पहाड़पानी को सड़क एवं पुलों से जोड़ने”

उक्त मामले को लेकर पूर्व में दायर जनहित याचिका में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 3 नवंबर 2020 को सरकार का वक्तव्य दर्ज करते हुए बिना किसी विलंब के उपरोक्त ग्रामों को सड़क एवं पुलों से जोड़ने के आदेश दिए थे परंतु जमीन पर आज तक कुछ भी प्रगति नहीं होने पर “याचिकाकर्ता रविशंकर जोशी” ने अवमानना याचिका दायर करी जिसपर आज सुनवाई करते हुए माननीय उच्च न्यायालय की न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की पीठ ने सरकार को आदेशित किया है कि वह तीन महीने के भीतर याची द्वारा प्रस्तुत प्रत्यावेदन पर निर्णय ले। याची को दो सप्ताह के भीतर सारे तथ्यों के साथ प्रत्यावेदन प्रस्तुत करना है। इस आदेश के साथ ही अवमानना याचिका का निस्तारण कर दिया गया है।
पुर्वयोजित जनहित याचिका में यह मांग की गई थी कि आजादी के 73 वर्ष बाद भी हल्द्वानी जैसे विकसित शहर से मात्र 6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित ग्रामों को सड़क एवं पुलों की सुविधा नहीं दी गई है जिस कारण वर्षाकाल में यहां के निवासी सारी दुनिया से पृथक हो जाते हैं और मजबूरी में सुखी नदी की बाढ़ को पार करके जीवन जोखिम में डालते हैं।

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