बेंगलुरु ख़बर संसार। फैसला आने तक फिलहाल कॉलेज में धार्मिक ड्रेस पहनकर आने पर फिलहाल रोक।जी हा कर्नाटक के स्कूल कॉलेजों में हिजाब पर शुरू हुआ विवाद पर गुरुवार को हाई कोर्ट की फुल बेंच ने सुनवाई शुरू की।
फैसला आने तक फिलहाल कॉलेज में धार्मिक ड्रेस पहनकर आने पर रोक
बताते चले की कर्नाटक उच्च न्यायालय की पीठ ने वरिष्ठ अधिवक्ता संजय हेगड़े और देवदत्त कामत को सुनने के बाद सुनवाई सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी। साथ ही कर्नाटक हाई कोर्ट ने कहा है कि वह कॉलेजों को फिर से खोलने का निर्देश देने वाला एक आदेश पारित करेंगे और फैसला आने तक छात्रों को धार्मिक चीजों को पहनकर कॉलेज नहीं आना है। कोर्ट का कहना है कि शांति होनी चाहिए।
उडुपी के सरकारी कॉलेज की छात्राओं ने हिजाब पहनने के अधिकार पर हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की। इस मामले में गुरुवार को कर्नाटक हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रितु राज अवस्थी ने मामले की सुनवाई की। कर्नाटक के चीफ जस्टिस के अलावा जस्टिस कृष्ण एस दीक्षित भी शामिल रहे।

