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जाने सीएए के दायरे में आने के लिए किस तरह के कागजात पेश करने होंगे?

केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए सोमवार को नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) लागू करने की घोषणा कर दी है। विवादास्पद नागरिकता संशोधन अधिनियम के नियमों को अधिसूचित करने का कदम आदर्श आचार संहिता लागू होेने से पहले उठाया गया है।

वहींं घोषणा करने के बाद गृह मंत्रालय ने बताया है कि ये आवेदन पूरी तरह से ऑनलाइन मोड में जमा किए जाएंगे। जिसके लिए एक वेब पोर्टल भी उपलब्ध कराया गया है। यदि आपको इसके लिए जरूरी दस्तावेजोंं की चिंंता है तो चलिए हम बताते हैं कि इसके लिए आपको क्या कुछ जरूरी दस्तावेजोंं की आवश्यकता होगी।

आवेदन के लिए चाहिए होंंगे ये दस्तावेज

  • सीएए के दायरे में आने के लिए आपको इन जरूरी दस्तावेजोंं की आवश्यकता होगी।
  • बांग्लादेश या अफगानिस्तान या पाकिस्तान सरकार द्वारा जारी पासपोर्ट की प्रति
  • अफगानिस्तान, बांग्लादेश या पाकिस्तान में स्कूल या कॉलेज या बोर्ड या फिर विश्वविद्यालय प्राधिकारियों द्वारा जारी स्कूल प्रमाणपत्र या शैक्षिक प्रमाणपत्र
  • भारत में विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण अधिकारी (एफआरआरओ) या विदेशी पंजीकरण अधिकारी (एफआरओ) द्वारा जारी पंजीकरण प्रमाण पत्र या फिर आवासीय परमिट, अफगानिस्तान या बांग्लादेश या पाकिस्तान में सरकारी प्राधिकरण द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र
  • अफगानिस्तान, बांग्लादेश या पाकिस्तान के सरकारी प्राधिकारी द्वारा जारी कोई भी लाइसेंस या प्रमाणपत्र
    अफगानिस्तान या बांग्लादेश या पाकिस्तान सरकार या इन देशों में किसी अन्य सरकारी प्राधिकरण या सरकारी एजेंसियों द्वारा जारी किसी भी प्रकार का पहचान दस्तावेज
  • अफगानिस्तान या बांग्लादेश या पाकिस्तान में भूमि या किरायेदारी रिकॉर्ड
  • अफगानिस्तान या बांग्लादेश या पाकिस्तान में किसी सरकारी प्राधिकरण या सरकारी एजेंसी द्वारा जारी कोई अन्य दस्तावेज जो यह स्थापित करेगा कि आवेदक अफगानिस्तान या बांग्लादेश या पाकिस्तान से है
  • कोई भी दस्तावेज़ जो यह दर्शाता हो कि आवेदक के माता-पिता या दादा-दादी या परदादा में से कोई भी तीन देशों में से एक का नागरिक है या रहा है, यानी अफगानिस्तान या बांग्लादेश या पाकिस्तान
  • नोट- ये सभी दस्तावेज उनकी वैधता अवधि के बाद भी स्वीकार हो जाएंगे।

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