नयी दिल्ली, खबर संसार। दिल्ली सरकार ने सर्दियों में प्रदूषण के स्तर को कम करने की कार्ययोजना के तहत सभी प्रकार के पटाखों के निर्माण, बिक्री, भंडारण और उपयोग पर फिर से प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने सोमवार को यह जानकारी दी।
राय ने यहां एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि दिल्ली पुलिस को शहर में यह प्रतिबंध लागू करने के सख्त निर्देश जारी किए जाएंगे। दिल्ली सरकार पिछले तीन साल से सभी प्रकार के पटाखों पर प्रतिबंध लगाती आ रही है। राय ने कहा, ‘‘हमने पिछले पांच-छह वर्ष में दिल्ली की वायु गुणवत्ता में काफी सुधार देखा है लेकिन हमें इसमें और सुधार करना है, इसलिए हमने इस साल भी पटाखों पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है।
’’ सरकार ने पिछले साल घोषणा की थी कि शहर में दीपावली पर पटाखे जलाने पर छह महीने तक की जेल होगी और 200 रुपये का जुर्माना लगेगा। इसमें कहा गया था कि दिल्ली में पटाखों का उत्पादन, भंडारण और बिक्री करना विस्फोटक अधिनियम की धारा 9बी के तहत दंडनीय होगा और ऐसा करने पर 5,000 रुपये तक का जुर्माना और तीन साल की जेल हो सकती है।
स्वास्थ्य मानकों के लिहाज से बैन जरूरी
दिल्ली सरकार में पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने इस बात की जानकारी देते हुए कहा कि पटाखों पर प्रतिबंध से प्रदूषण में लगातार गिरावट आई है। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य मानकों खासकर बुजुर्गों और बच्चों पर पड़ने वाले असर को देखते हुए भी ऐसा करना जरूरी है। दिल्ली प्रदूषण को लेकर स्थिति अभी ठीक नहीं है। यही वजह है कि दिल्ली में सर्दियों के मौसम में पटाखों पर प्रतिबंध जारी रहेगा।
दिल्ली सरकार ने राजधानी में बड़े पैमाने पर प्रदूषण को ध्यान में रखते हुए पिछले साल भी पटाखों पर विंटर के मौसम में प्रतिबंध लगाया था। साथ ही प्रदूषण विभाग सहित अन्य एजेंसियों से कहा था कि वो सरकार के आदेशों पर अमल सुनिश्चित करें. दिल्ली के सीमावती इलाकों से दिल्ली में पटाखों की आने वाली खेप पर नजर रखें।
पिछले साल 29 सितंबर 2022 को पटाखों की खरीद-फरोख्त और पटाखे चलाने पर दिल्ली पल्यूशन कंट्रोल कमिटी ने रोक लगाई थी। बैन के पीछे कमेटी का कहना था कि त्योहारी मौसम के दौरान प्रदूषण का स्तर काफी ज्यादा होता है। इसके अलावा, पटाखों की बिक्री होने और पटाखे चलाने पर पल्यूशन लेवल में और ज्यादा इजाफा होगा।
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