रांची, खबर संसार। बहुचर्चित चारा घोटाला मामले में सजा काट रहे लालू प्रसाद यादव (Lalu Yadav) को रांची हाईकोर्ट (Ranchi High Court) से बड़ी राहत मिली है। दुमका कोषागार से अवैध निकासी के मामले में उनको जमानत मिल गई है।
हालांकि, लालू यादव (Lalu Yadav) को जेल से बाहर आने में अभी 1-2 दिनों का वक्त लग सकता है। कोविड संक्रमण के नियम के चलते उन्हें जेल से निकलने में कुछ देरी हो सकती है। बेल बॉन्ड भरने के बाद जेल से बाहर आने की प्रक्रिया शुरू होगी।
जमानत के लालू ने दायर की थे याचिका
लालू प्रसाद यादव (Lalu Yadav) की ओर से दायर याचिका में कहा गया था कि उन्होंने अपनी आधी सजा काट ली है। साथ ही उनकी उम्र काफी हो गई है और उन्हें गंभीर बीमारियों ने भी ग्रसित कर लिया है इसलिए उन्हें जमानत दी जाए। इस मामले में आधी सजा पूरी करने वाले बाकी के दोषियों को जमानत मिल चुकी है। इस बीच रांची हाईकोर्ट ने आरजेडी सुप्रीमो को जमानत दे दिया। हालांकि, जमानत के लिए उन्हें कई बार अदालत में याचिका दायर करनी पड़ी।
लालू प्रसाद के अधिवक्ता ने बताया कि न्यायमूर्ति अपरेश कुमार सिंह की ओर से उन्हें पांच-पांच लाख रुपये के दो मुचलका भरने का आदेश दिया। बेल बॉन्ड भरने के बाद वे एक-दो दिन में जेल से बाहर आ जाएंगे। हालांकि जमानत के दौरान लालू प्रसाद देश से बाहर नहीं जाएंगे और देश से बाहर जाने के पहले उन्हें कोर्ट से अनुमति लेनी होगी। इसके साथ ही अपना मोबाइल नंबर और अपना पता नहीं बदलेंगे।
अभी दिल्ली एम्स में चल रहा (Lalu Yadav) का इलाज
लालू प्रसाद को चाईबासा कोषागार से जुड़े दो मामले और देवघर के एक मामले में पहले से ही जमानत चुकी है। दुमका कोषागामार से अवैध निकासी से जुड़े मामले में जमानत मिलने के बाद अब उनके जेल से बाहर निकलने का रास्ता साफ हो गया। लालू प्रसाद का फिलहाल दिल्ली स्थित एम्स में इलाज चल रहा है।
23 दिसंबर 2017 से जेल में हैं लालू यादव
लालू प्रसाद (Lalu Yadav) 23 दिसंबर 2017 से रांची के बिरसा मुंडा सेंट्रल जेल में बंद हैं। हालांकि उनकी तबीयत खराब होने की वजह से वे कई महीने तक रांची के रिम्स स्थित पेइंग वार्ड में भर्ती रहे। बाद में 23 जनवरी 2021 को सीने में दर्द और सांस लेने में परेशानी के कारण उन्हें रिम्स से एम्स नई दिल्ली रेफर किया गया।