केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने आबकारी नीति मामले में आम आदमी पार्टी (आप) के नेता मनीष सिसोदिया को दिल्ली की एक अदालत में पेश किया गया। जहां से मनीष सिसोदिया को 20 मार्च तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।
जज के अदालत में पहुंचने के साथ ही दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद स्पेशल जज ने कहा कि 20 मार्च तक मनीष सिसोदिया जेल में ही रहेंगे। इससे पहले मनीष सिसोदिया पांच से सात दिनों तक सीबीआई की कस्टडी में रखे गए थे।
आज उन्हें स्थानीय अदालत में पेश किए जाने की संभावना है। सिसोदिया की सीबीआई हिरासत आज (सोमवार) खत्म हो रही है और आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक केंद्रीय जांच एजेंसी आप नेता की और हिरासत नहीं मांग सकती है। सूत्रों ने कहा कि सीबीआई अदालत से सिसोदिया को न्यायिक हिरासत में भेजने के लिए कह सकती है।
अदालत ने सोमवार तक बढ़ा दी थी हिरासत
बतादें की शहर की एक अदालत ने शनिवार को दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री की सीबीआई हिरासत दो दिन के लिए बढ़ा दी। कोर्ट ने यह भी कहा कि सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई 10 मार्च को होगी।
शनिवार को जब सिसोदिया को अदालत ले जाया जा रहा था, तब आम आदमी पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने उनकी रिहाई की मांग को लेकर मध्य दिल्ली में विरोध प्रदर्शन किया। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने शनिवार को पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की सीबीआई हिरासत दो दिनों के लिए बढ़ा दी, ताकि उनसे भौतिक गवाहों के साथ आमना-सामना कराया जा सके।
सीबीआई की हिरासत खत्म होते ही उन्हें आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। सिसोदिया को भारतीय दंड संहिता (IPC) और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की प्रासंगिक धाराओं के तहत आपराधिक साजिश और धोखाधड़ी के इरादे से अब समाप्त की गई आबकारी नीति से संबंधित भ्रष्टाचार के एक मामले में गिरफ्तार किया गया था।
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